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महिला सिपाही के साथ होटल में था पुलिस कांस्टेबल, पति ने करा दी रेप की FIR, महिला बोली- कुछ हुआ ही नहीं

Updated Dec 24, 2020 | 11:07 IST

बिहार की राजधानी पटना में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें आरोपी, कथित पीड़िता और शिकायकर्ता तीनों ही पुलिस विभाग में काम करते हैं। मामले में पुलिस कांस्टेबल पर रेप का आरोप लगा है।

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पुलिसकर्मी के साथ होटल में थी महिला कांस्टेबल, पति ने....

पटना: बिहार पुलिस के एक सिपाही को पटना स्थित होटल के कमरे में अपनी सहयोगी के साथ बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। घटना मंगलवार की है। आरोपी कांस्टेबल की पहचान राजीव कुमार के रूप में हुई है जो सहरसा के पुलिस लाइंस में तैनात था। वहीं पीड़ित कांस्टेबल सासाराम जिले में महिला बटालियन में तैनात थी। इस मामले में आरोपी,पीड़ित और शिकायकर्ता तीनों ही पुलिस विभाग में तैनात है।

पति ने करा दी रेप की एफआईआर

पीड़िता के पति, भी बिहार पुलिस में एक कांस्टेबल हैं और मंगलवार को उन्होंने राजीव नगर पुलिस स्टेशन में राजीव कुमार के खिलाफ रेप की एक प्राथमिकी दर्ज कराई जिसके बाद पुलिस ने होटल में छापा मारा और उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी और पीड़ित दोनों की उम्र 30  साल के पार है और दोनों ही एक-दूसरे को लंबे समय से जानते थे। पीड़िता को पटना के गर्दनीबाग स्थित पुलिस भर्ती केंद्र में प्रतिनियुक्त किया गया था और आरोपी द्वारा बुलाए जाने के बाद वह राजीव नगर स्थित होटल में पहुंची थी।       

       

आरोपी के साथ होटल में थी महिला पुलिसकर्मी                                                                        

इंडिया टुडे की खबर के मुताबिक, जब पीड़िता के पति को पता चला कि उसकी पत्नी होटल में आरोपी के साथ है, तो वह राजीव नगर पुलिस स्टेशन पहुंचा और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। हालांकि इस मामले में पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई है। उसने कथित तौर पर यह भी कहा है कि उसके साथ कोई बलात्कार नहीं हुआ। उसे महिला को सरकारी अस्पताल में मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया है।

पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

डीएसपी राज किशोर सिंह ने बताया, 'हमारे संज्ञान में तब मामला सामने आया जब उसके पति ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। आरोपी पुलिस कांस्टेबल को जेल भेज दिया गया है। हम मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 164 के तहत पंजीकृत पीड़िता का बयान प्राप्त करेंगे। वर्तमान में हम कार्रवाई कर रहे हैं। पति द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर धारा 164 के तहत पीड़िता के बयान के आधार पर हम आगे की कार्रवाई करेंगे।