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Rajasthan Unlock-4 Guidelines: राजस्थान में 30 सितम्बर तक बंद रहेंगे स्कूल, कॉलेज व कोचिंग संस्थान

Rajasthan Unlock-4 Guidelines
Updated Aug 31, 2020 | 17:50 IST

Rajasthan Unlock-4 Guidelines: अनलॉक-4 गाइडलाइंस के तहत राजस्थान के सभी व़िद्यालय, महाविद्यालय, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान 30 सितम्बर तक बंद रहेंगे

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Rajasthan Unlock-4 GuidelinesRajasthan Unlock-4 Guidelines
राजस्थान के स्कूल,कॉलेज और कोचिंग संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे।
मुख्य बातें
  • राजस्थान में कोरोना वायरस के मद्देनजर सभी स्कूल कॉलेज अभी बंद रहेंगे
  • सभी व़िद्यालय, महाविद्यालय, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान 30 सितम्बर तक बंद रहेंगे
  • अनलॉक-4 के तहत सिनेमा हाल, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर एवं ऐसे अन्य स्थान बंद रहेंगे

जयपुर:  राजस्थान में कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर सभी स्कूल कॉलेज अभी बंद रहेंगे। राजस्थान सरकार द्वारा जारी अनलॉक-4 दिशानिर्देशों के अनुसार निषिद्ध क्षेत्र के बाहर सभी व़िद्यालय, महाविद्यालय, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान 30 सितम्बर तक बंद रहेंगे।

केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी दिशानिर्देशों के अनुसार आनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी व इसे प्रोत्साहित किया जायेगा। विद्यालयों में आनलाइन अध्यापन और ‘टेलीकाउन्सलिंग’ एवं संबंधित कार्यो के लिए 21 सितम्बर से 50 प्रतिशत शैक्षणिक एवं अन् कर्मचारियों को स्कूल में बुलाया जा सकेगा। इसके लिये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा पृथक से मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की जायेगी।

इसके अलावा 21 सितम्बर से केवल निषिद्ध क्षेत्र से बाहर के विद्यालयों के कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियो को स्वैच्छिक रूप से विद्यालय जाकर अपने अध्यापकों से मार्गदर्शन प्राप्त करने की अनुमति होगी। हालांकि निषिद्ध क्षेत्र में ऐसी कोई अनुमति नहीं प्रदान की गई है।अनलॉक-4 के तहत सिनेमा हाल, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर एवं ऐसे अन्य स्थान बंद रहेंगे। सात सितम्बर से मेट्रो रेल का संचालन श्रेणीबद्ध तरीके से हो सकेगा। इसके लिये आवास एवं शहरी मामलोंके मंत्रालय द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की जायेगी।

सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम तथा अन्य बड़े सामूहिक आयोजन की अनुमति 21 सितम्बर से होगी। ऐसे आयोजनों में अधिकतम सीमा 50 व्यक्तियों की होगी एवं फेस मास्क पहनना, सामाजिक दूरी एव थर्मल स्केनिंग आदि के प्रावधान अनिवार्य होंगे।
विवाह संबंधी आयोजन के लिये मेहमानों की अधिकतम संख्या 50 से अधिक नहीं होगी और कार्यक्रमों के लिये उपखंड मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना देनी होगी। दिशानिर्देर्शो के अनुसार किसी भी निर्देश का उल्लंघन अपराध है और भारी जुर्माने के साथ दंडनीय है।