- निगमायुक्त का आदेश, डंपिंग प्वाइंट होंगे बंद
- ठोस कचरा प्रबंधन नियम के पालन का निर्देश
- डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के लिए नई गाड़ियां लगाने का निर्देश
Compost unit : बल्क वेस्ट जनरेटर यानी जिन व्यापारिक संस्थानों जैसे होटल, रेस्टोरेंट और सोसायटियों से रोजाना 50 किलोग्राम या इससे ज्यादा किलोग्राम कचरा निकलता है, उनको अपने यहां 15 दिन में कंपोस्ट यूनिट लगानी होगी। अपने स्तर पर ही कचरे का निपटान करना होगा। नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त मुकेश कुमार अहुजा ने ठोस कचरा प्रबंधन को लेकर अधिकारियों और इकोग्रीन एनर्जी के प्रतिनिधियों के साथ बैठक और निर्देश दिए।
बैठक में निगमायुक्त ने कहा कि, ठोस कचरा प्रबंधन तथा प्लास्टिक कचरा प्रबंधन की पालना सुनिश्चित करवाने की दिशा में तेजी से कार्य किए जाए। कोई अगर नियम का उल्लंघन करता है तो, चालान के साथ एफआईआर भी दर्ज करवाई जाए।
कंपोस्ट यूनिट लगाना जरूरी
निगमायुक्त ने वरिष्ठ सफाई निरक्षकों को स्पष्ट निर्देश दिए कि, उनके जोन में स्थित बल्क वेस्ट जनरेटरों के यहां ठोस कचरा प्रबंधन नियम का पालन प्रभावी रूप से सुनिश्चित कराएं। उन्होंने इसके लिए लक्ष्य निर्धारित करते हुए कहा कि, अगले 15 दिन में प्रत्येक जोन में कम से कम 15 बल्क वेस्ट तहत प्रतिदिन 50 किलोग्राम या इससे अधिक कचरा उत्पादक बल्क वेस्ट जनरेटर की श्रेणी में आते हैं, तथा उन्हें स्वंय के स्तर पर ही उस कचरे का निस्तारण करना अनिवार्य है। इसके लिए कंपोस्ट यूनिट लगाना जरूरी है।
डंपिंग प्वाइंट होंगे बंद
निगमायुक्त ने वरिष्ठ सफाई निरक्षकों को यह भी निर्देश दिए कि, वे अपने-अपने जोन में अनावश्यक खत्तों (डंपिंग प्वाइंट) को बंद करवाकर यह सुनिश्चित करें कि, दोबारा से वहां कचरा न डाला जाए।
कचरा कलेक्शन के लिए नई गाड़ियां लगाए इकोग्रीन
निगमायुक्त मुकेश कुमार अहूजा ने बैठक में उपस्थित इकोग्रीन के प्रतिनिधियों से कहा कि, वो डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करने वाली गाड़ियों की मरम्मत करवाएं तथा आवश्कता अनुसार नई गाड़ियां लें। बैठक में अतिरिक्त निगमायुक्त डॉ. वैशाली शर्मा, संयुक्त आयुक्त ( मुख्यालय) डॉ. विजयपाल यादव, डीआरओ विजय यादव, डीएफओ सुभाष यादव सहित कार्यकारी अभियंता, वरिष्ठ सफाई निरीक्षक और इकोग्रीन एनर्जी के प्रतिनिधि उपस्थित थे।