- प्राइवेट स्कूलों को देनी पड़ेगी बढ़ी हुई फीस की जानकारी
- शिक्षा विभाग को जानकारी न देने वाले स्कूल नहीं बढ़ा सकेंगे स्कूल
- फीस की जानकारी देने के लिए स्कूलों को मिला 30 अप्रैल तक का समय
Gurugram Schools : प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों के लिए राहत भरी खबर है। ये स्कूल बिना जानकारी दिए इस सत्र में फीस नहीं बढ़ा सकेंगे। इस संबंध में हरियाणा स्कूल शिक्षा निदेशालय द्वारा निर्देश जारी कर दिया गया है, जो स्कूल इस निर्देश की अवहेलना करेंगे, उन पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्राइवेट स्कूलों पर शिक्षा विभाग की यह सख्ती फीस की जानकारी न देने के कारण हुई है।
बता दें कि, हरियाणा स्कूल शिक्षा निदेशालय ने करीब एक माह पहले प्राइवेट स्कूलों से फीस का ब्यौरा मांगा था, लेकिन ज्यादातर प्राइवेट स्कूलों ने विभाग को फीस की जानकारी नहीं दी। जिस कारण से विभाग को कई बार इसकी अंतिम तिथि भी बढ़ानी पड़ी और अधिकारियों के माध्यम से भी स्कूलों तक पूरी जानकारी पहुंचाई गई।
सत्र 2022-23 में फीस नहीं बढ़ा सकेंगे स्कूल
इसके बावजूद भी अधिकतर स्कूल फीस की जानकारी देने में आनाकानी कर रहे हैं। ऐसे स्कूलों पर अब शिक्षा विभाग शिकंजा कसने जा रहा है। निदेशालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि, जो स्कूल 30 अप्रैल तक फीस की जानकारी नहीं देंगे, वे 2022-23 के सत्र में फीस नहीं बढ़ा सकेंगे। निदेशालय ने शिक्षा अधिकारियों को ऐसे स्कूलों की सूची बनाने का भी निर्देश दिया है। जिससे नए आदेशों के अनुसार इन पर कार्रवाई की जा सके।
करीब 40 फीसदी स्कूलों ने नहीं दी फीस की जानकारी
शिक्षा विभाग के अनुसार, जिले में अभी भी करीब 40 फीसदी स्कूल ऐसे हैं, जिन्होंने फीस की जानकारी नहीं दी है। अधिकारियों के अनुसार, निदेशालय ने स्कूलों को 10 से 13 प्रतिशत फीस बढ़ाने की अनुमति दी है, लेकिन कइ्र स्कूल 15 से 20 फीसदी फीस बढ़ा रहे हैं। जिस वजह से निजी स्कूल इस बारे में जानकारी देने से बच रहे हैं कि, उन्होंने कितनी फीस रखी है और उस पर कितनी बढ़ा रहे हैं। यह फीस बढ़ाने के लिए स्कूलों को यह जानकारी भी देनी होगी कि, स्कूलों में क्या सुविधाएं बढ़ाई गई हैं और किन नई सुविधाओं के विकास की योजना है। सुविधाओं के आधार पर ही स्कूल यह फीस बढ़ा सकेंगे।