- बिहार में अनलॉक-4 आज से लागू हो गया है
- इसके तहत कई पाबंदियों में ढील दी गई है
- हालांकि स्कूल, कॉलेज अभी बंद रहेंगे
पटना : बिहार में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच अनलॉक-4 आज (सोमवार, 7 सितंबर) से जारी हो गया है। यहां अनलॉक को लेकर वही दिशा-निर्देश लागू होंगे, जो केंद्र सरकार ने 29 अगस्त को पूरे देश के लिए जारी किया था। अनलॉक-4 को लेकर जारी केंद्र के दिशा-निर्देशों में साफ कहा गया है कि कोई भी राज्य केंद्र की अनुमति के बगैर लॉकडाउन या अनलॉक को लेकर कोई अलग आदेश नहीं ला सकता।
अनलॉक-4 की जो गाइडलाइंस जारी की गई है, उसके मुताबिक कई पाबंदियां हटाई गई हैं, जबकि कुछ प्रतिबंधों को जारी रखा गया है। इसके मुताबिक, 21 सितंबर से सीमित पैमाने पर सामाजिक, अकादमिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक व राजनीतिक कार्यक्रम हो सकेंगे। हालांकि इसमें 100 से अधिक लोगों की मौजूदगी नहीं होगी। साथ ही लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होग और मास्क भी पहनना होगा। इस दौरान सैनिटाइजर का इस्तेमाल और थर्मल जांच भी जरूरी होगी।
30 सितंबर तक बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज
सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर आदि हालांकि अब भी बंद रहेंगे। स्कूल-कॉलेज व कोचिंग संस्थान आदि को 30 सितंबर तक बंद रखने का फैसला लिया गया है। इस बीच ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई और दूरस्थ शिक्षा की अनुमति होगी तथा इन्हें प्रोत्साहित भी किया जाएगा। राज्य में 21 सितंबर से कंटेनमेंट जोन के बाहर के स्कूलों को 50 फीसद शैक्षिक और गैर शैक्षिक स्टाफ को बुलाने की अनुमति भी होगी। इसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रॉसीजर जल्द लागू किया जाएगा।
कंटेनमेंट जोन से बाहर के इलाकों में रहने वाले 9वीं से 12वीं तक के छात्र-छात्राओं को 21 सितंबर से शैक्षणिक कार्यों के लिए स्कूल जाने की अनुमति होगी। लेकिन इसके लिए उन्हें अभिभावकों से लिखित अनुमति लेकर स्कूल में जाना होगा और इसे प्रदर्शित भी करना होगा।