नोएडा: उत्तर प्रदेश के नोएडा में कोरोनो वायरस के सबसे अधिक मामले सामने आए हैं, इसी के चलते जिला प्रशासन ने गौतम बौद्ध नगर में 14 अप्रैल तक धारा 144 लागू कर दी है। वायरस के प्रसार को रोकने के लिए ताजा आदेश सार्वजनिक स्थान पर चार से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगाता है। सुबह अपर पुलिस उपायुक्त (कानून व्यवस्था) आशुतोष द्विवेदी ने धारा 144 को 30 अप्रैल तक लागू करने का आदेश जारी किया था। हालांकि बाद में उन्होंने बताया कि सुबह 30 अप्रैल तक धारा 144 लगाने का आदेश जारी किया गया था, जिसे बाद में संशोधन कर इसे 14 अप्रैल तक कर दिया गया है।
सामाजिक समारोहों पर रोक
गौतम बुद्ध नगर के DM सुहास एलवाई ने कहा, 'जिले में वर्तमान कोरोना वायरस की स्थिति को ध्यान में रखते हुए और इसे रोकने के प्रयास में 30 अप्रैल तक (अब 14 अप्रैल) जिले में धारा 144 लागू की जा रही है। लॉकडाउन के खत्म होने के बाद कोई राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, खेल, सांस्कृतिक समारोहों के आयोजन की अनुमति नहीं दी जाएगी। नियत समय सीमा तक रैलियों, जुलूसों पर भी प्रतिबंध है। अनुपालन नहीं होने की स्थिति में कानूनी कार्रवाई की जाएगी।'
अधिकारियों के अनुसार, अगर किसी व्यक्ति को आदेश की धज्जियां उड़ाते पाया गया तो धारा 188 (आधिकारिक आदेश की अवज्ञा) के तहत कार्रवाई की जाएगी।
15 अप्रैल को समाप्त हो जाएगा लॉकडाउन: योगी
राज्य के विधायकों और सांसदों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 15 अप्रैल को लॉकडाउन के बाद भीड़ इकट्ठी न हो इसके लिए उपायों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि 15 अप्रैल से बंद समाप्त होगा तो दो काम करने होंगे। जब 15 अप्रैल को हम बंद खोलेंगे तो जमावड़ा ना होने पाए, इसमें आपकी सहभागिता और सहयोग चाहिए होगा। क्योंकि 15 अप्रैल को हम जैसे ही बंद खोलेंगे और एकाएक भीड़ जुट जाएगी तो सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। मैं चाहूंगा कि इसके लिए हम लोग एक व्यवस्था बनाएं। मैं इसके लिए आप लोगों से सुझाव भी चाहूंगा। आप अपना सुझाव लिखकर भेजें कि क्या होना चाहिए।
शनिवार शाम तक नोएडा में कोरोनो वायरस के 58 मामले सामने थे। वहीं राज्य में कुल 276 मामले सामने आ चुके हैं। 31 जिले प्रभावित हुए हैं और 3 की जान गई है।