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ये ही तो करना है! कोरोना के खिलाफ लड़ाई में नोएडा का ये शख्स कर रहा इस तरह मदद

Updated Mar 30, 2020 | 12:30 IST

Lockdown News: नोएडा के कुशल पाल ने अपने 50 किराएदारों का किराया एक महीने के लिए माफ कर दिया है। इसके अलावा वो उन्हें 5 किलो आटा भी दे रहे हैं।

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तस्वीर साभार:&nbspANI
सरकार ने दिया है एक महीने का किराया न लेने का आदेश
मुख्य बातें
  • नोएडा के डीएम दे चुके हैं एक महीना का किराया ना मांगने का आदेश
  • आदेश के बावजूद किराया मांगने पर मकान मालिकों के खिलाफ कार्रवाई होगी
  • लॉकडाउन के ऐलान के बाद नोएडा-दिल्ली से कई लोग पलायन करने लगे

नई दिल्ली: कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई अब किसी एक देश की नहीं, किसी सरकार की नहीं बल्कि सबकी हो गई है। सबको अपने-अपने स्तर पर इसके खिलाफ लड़ना है। सरकारों द्वारा आम जन से कहा गया है कि आप घर पर रहकर इस लड़ाई के खिलाफ लड़ें। जहां हैं, वहीं रहें, कहीं ना निकले। लेकिन पहले काम, फिर पैसा और बाद में खाने का भी इंतजाम न होने पर कई प्रवासी मजदूर और गरीब पैदल ही अपने-अपने गृह नगरों की ओर निकल पड़े। इनकों संभालना मुश्किल हो गया।

बाद में दिल्ली सरकार और नोएडा प्रशासन ने आदेश दिया कि कोई भी मकान मालिक अपने-अपने किराएदारों से एक महीने का किराया न मांगे। इसी क्रम में नोएडा के बरौला गांव के कुशल पाल ने अपने 50 किराएदारों का किराया माफ कर दिया है और उनसे अनुरोध है कि वे कोरोनो वायरस लॉकडाउन के बीच अपने निवास स्थान को न छोड़ें।  

इसके अलावा उन्होंने अपने सभी किराएदारों, ड्राइवर और सुरक्षा गार्ड को आटे के पैकेट भी दिए। उनका कहना है, 'सभी को ऐसा करना चाहिए। हमें ऐसे कठिन समय में लोगों की मदद करनी चाहिए। मेरे पास 50 किराएदार हैं और किराया लगभग 1.50 लाख रुपए होगा लेकिन मैंने इसे इस महीने के लिए माफ कर दिया है। मैंने उन्हें, हमारे सुरक्षा गार्ड, मेरे ड्राइवर और कामवालों को आटे के 5 किलो के पैकेट भी दिए हैं।'

नोएडा के DM ने दिया आदेश
इससे पहले शनिवार को नोएडा के जिला मजिस्ट्रेट बीएन सिंह ने आदेश दिया है कि किराएदारों से मकान मालिक एक महीने का किराया नहीं ले सकते। आदेश के अनुसार, मकान मालिक कोरोना वायरस लॉकडाउन के मद्देनजर गौतम बुद्ध नगर में एक महीने के बाद ही किराएदारों से किराया ले सकते हैं। वर्तमान परिस्थितियों में किराए पर रह रहे मजदूरों के पलायन को अनुमति नहीं दी जाएगी।  

उल्लंघन करने पर होगी सजा
आदेश में कहा गया है कि नोएडा के किसी भी भवन मालिक द्वारा जनपद के किसी भी मजदूर, कर्मचारी, जो जनपद की विभिन्न ईकाइयो/कंपनियों/कर्यालयों में कार्यरत है, से आवासीय भवन के किराए की मांग एक माह तक किसी भी दशा में नहीं की जाएगी। इसका उल्लंघन करने पर एक साल की सजा और जुर्माना या हो दोनों हो सकता है। यदि आदेश के उल्लंघन से किसी भी तरह की जान-माल की क्षति होती है तो वह सजा 2 साल तक भी हो सकती है। प्रभावित व्यक्त इस नंबर 0120-2544700 पर शिकायत कर सकता है।  

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