- छत्तीसगढ़ में कोरोना काल में शादी विवाह के बदल गए नियम
- अब स्थानीय शासन प्रशासन से अनुमति के बाद ही शादी विवाह की मिलेगी अनुमति
- गृह मंत्रालय ने शादी विवाह जैसे समारोहों में 50 लोगों के शामिल होने का गाइडलाइन जारी किया है
कोरोना वायरस के संक्रमण का असर अब शादी विवाह पर भी पड़ने लगा है। भीड़-भाड़ को कम करने व संक्रमण के खतरे को कम करने के लिए अलग-अलग राज्यों की सरकारों ने अलग-अलग नियम जारी किए हैं जिसका सख्ती से पालन किया जा रहा है। पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में शादी विवाह को लेकर नए नियम जारी किए गए हैं।
हालांकि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों के लिए एक नियम जारी किया था कि शादी विवाह जैसे समारोहों में अब केवल 50 लोग ही गेस्ट के तौर पर शामिल हो पाएंगे। उसमें भी उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, मास्क और सैनिटाइजर का बराबर इस्तेमाल करना होगा। समारोह में खाने पीने की व्यवस्था ना के बराबर होगी।
केंद्र सरकार कि इस गाइडलाइन के जारी होने के बाद भी राज्यों में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार तेजी से बढ़ता ही जा रहा था ऐसे में राज्य सरकारों ने अपनी-अपनी तरफ से संक्रमण को कम करने के लिए शादी विवाह जैसे समारोहों के लिए अलग नियम जारी कर दिए। किसी राज्य में 50 लोगों की संख्या को कम करके 25 कर दिया गया है तो किसी राज्य में इस संख्या को घटाकर 40 कर दिया गया है। आज बात करते हैं छत्तीसगढ़ की।
छत्तीसगढ़ में कोरोना के कारण बुरा हाल है। यहां पर क्षेत्रीय प्रशासन शादी विवाह जैसे समारोहों पर फैसले ले रहा है। उनकी अनुमति के बाद ही शादी विवाह का आयोजन किया जा रहा है साथ ही उनके मुताबिक ही शादी विवाह में गेस्ट को आमंत्रित किया जा रहा है। यहां पर तहसीलदारों से शादी विवाह की अनुमति ली जा रही है। गांववासी पहले उन्हें आवेदन दे रहे हैं इसके बाद उनकी आवेदन स्वीकृत होने के बाद ही शादी समारोह आयोजन करने की अनुमति दी जा रही है।
इतना ही नहीं अधिकारियों की मौजूदगी में ये शादी समारोह का आयोजन भी किया जा रहा है। समारोह में शामिल होने वालों की संख्या पर कड़ी नजर रखी जा रही है साथ ही उन सभी के नाम भी नोट किए जा रहे हैं। उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के साथ-साथ मास्क और सैनिटाइजर का बराबर इस्तेमाल करने को कहा जा रहा है।