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MP wedding Rules: मध्य प्रदेश में शादी को लेकर बदला नियम, अब इतने लोग हो सकते समारोह में शामिल

Updated Jul 16, 2020 | 18:10 IST

Covid-19 Rules for Weddings: कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इस महामारी ने लोगों की जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। वहीं शादी-विवाह में शामिल होने वाले लोगों की संख्या सीमित हो गई है।

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मध्य प्रदेश में शादी को लेकर बदला नियम
मुख्य बातें
  • कोरोना वायरस संक्रमित लोगों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रहे हैं।
  • अब 50 से अधिक लोग शादी में शामिल नहीं हो सकते हैं।
  • जानिए मध्य प्रदेश में होने वाली शादियों में कितने लोग शामिल हो सकते हैं।

कोरोना महामारी की वजह से कई राज्यों में शादी-विवाह जैसे आयोजन के लिए कुछ बदलाव किए गए हैं। एक तरफ जहां भारत में शादी-विवाह जैसे आयोजन धूम धाम से मनाया जाता है, लेकिन कोरोना काल में ऐसा हो पाना मुमकिन नहीं है। बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमित लोगों की संख्या दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। अब तक देश में इसके मरीजों की संख्या 9 लाख के पार पहुंच गई है और मरने वाले लोगों की संख्या 24 हजार से भी ज्यादा है। वहीं यह आंकड़ा तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में इस मुश्किल परिस्थिति में शादी-विवाह जैसे समारोह होने पर मामले बढ़ने की संभावना अधिक है। 

वहीं महामारी के दौरान विवाह समारोह या अन्य सामाजिक समारोह के दौरान बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आदेश जारी किया है। जारी किए गए आदेश के मुताबिक 50 से अधिक लोग शादी में शामिल नहीं हो सकते हैं। हालांकि कुछ राज्य मौजूदा स्थिति को देखते हुए नियमों को मोडीफाई किया गया हैं। वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिया है कि वे राज्य में पब्लिक स्थानों पर किसी तरह की धार्मिक सभाओं का आयोजन न हों। इसके साथ ही धार्मिक स्थानों पर 5 व्यक्तियों से अधिक लोगों को जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

इसके अलावा विवाह समारोह या फिर अन्य सामाजिक सामारोह में 20 से अधिक लोगों को शामिल होने की अनुमति नहीं है। बता दें कि मध्य प्रदेश में अब तक 19 हजार से भी ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। ऐसे में बिना सरकारी आदेश के यहां शादी या फिर अन्य सामाजिक समारोह की अनुमति नहीं है। वहीं मध्य प्रदेश और भोपाल जैसे शहरों की हालात बहुत खराब हैं, इसलिए इन शहरों में भी शादी विवाह जैसे आयोजन के लिए खास नियम बनाए गए हैं।

अगर आप इंदौर में शादी कर रहे हैं तो सिर्फ 50 लोग ही शामिल हो सकते हैं, जबकि भोपाल में ये सीमा 40 लोगों तक की है। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में विवाह 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी है वहीं अन्य सामाजिक सामारोह में सिर्फ 20 लोगों को शामिल होने के लिए कहा गया है। वहीं शादी के दौरान कोरोना को फैलने से रोकने के लिए इन नियमों का पालन करना अनिवार्य है।

  • लोगों को पूरे समारोह के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना है।
  • विवाह समारोह के दौरान हर वक्त मास्क पहनना है।
  • शादी समारोह के दौरान वहां आए सभी मेहमानों को समय-समय पर हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना जरूरी है।
  • कोशिश करें कि समारोह पूरी तरह से छोटा रखें।
  • विवाह समारोह में ड्रिंक्स या फिर भोजन जैसी चीजों का सेवन न करें।

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