Gyanvapi Masjid Survey Update: वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे (Gyanvapi Masjid Survey) का काम पूरा हो गया है, वहीं ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे को लेकर Times Now Navbharat पर कोर्ट कमिश्नर ने बयान देते हुए कहा कि-'सर्वे में काफी चीजें मिली' हैं, गौर हो कि कल यानी 17 मई को इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है।
इस बीच सर्वे टीम का हिस्सा सोहनलाल आर्य ने बड़ा दावा किया है सर्वे का काम पूरा होने के बाद सोहनलाल ने कहा कि 'नंदी को जिसकी प्रतीक्षा थी वह बाबा मिल गए। जितना सोचा गया था उससे कहीं ज्यादा मिला है। जाहिर है कि यह बात सभी को पता है कि नंदी के आराध्य एवं देवता कौन हैं।' उन्होंने संकेतों में बात कही है वहीं आर्य के दावे पर मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं मिला है।
सर्वे टीम गेट से बाहर निकली तो वहां 'हर हर महादेव' के नारे लगने शुरू हुए
आज सुबह आठ बजे सर्वे की कार्रवाई फिर से शुरू हुई। करीब दो घंटे के बाद जब सर्वे टीम गेट से बाहर निकली तो वहां 'हर हर महादेव' के नारे लगने शुरू हुए। बनारस में यह नारे तब लगते हैं जब कोई मनोकामना पूरी होती है या जब कोई बड़ा काम होता है। जाहिर है कि हिंदू पक्ष को मस्जिद के सर्वे में कुछ ऐसा 'निर्णायक साक्ष्य' मिला होगा जिसकी वे प्रतीक्षा कर रहे थे। सर्वे खत्म होने से पहले हिंदू पक्ष के वकील वहां से निकले। हो सकता है कि हिंदू पक्ष साक्ष्यों को सुरक्षित रखने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाए। हिंदू पक्ष का कहना है कि सारे सबूत उसके पक्ष में हैं।
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सर्वे टीम में शामिल फोटोग्राफर ने बताया-एक से डेढ़ हजार फोटो खींची गईं
वहीं, सर्वे खत्म होने के बाद वाराणसी के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने कहा कि आज सर्वे का काम दो घंटे तक चला। सर्वे के दौरान दोनों पक्षों ने कोर्ट के आदेश का पालन किया। जिलाधिकारी ने बताया कि सर्वे की रिपोर्ट 17 मई को कोर्ट में जमा की जाएगी। सर्वे टीम में शामिल फोटोग्राफर का दावा है कि मस्जिद परिसर में एक से डेढ़ हजार तस्वीरें खींची गई हैं। आज ज्ञानवापी मस्जिद मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी सुनवाई होनी है। मस्जिद में सर्वे के खिलाफ सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अर्जी दायर की है।
6 मई को मस्जिद के बाहरी परिसर का सर्वे किया
गौर हो कि कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्र ने अदालत के आदेश पर गत छह मई को मस्जिद के बाहरी परिसर का सर्वे किया लेकिन अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी के विरोध पर उन्हें अपना सर्वे रोकना पड़ा। मस्जिद कमेटी ने मिश्र की भूमिका पर सवाल उठाए और कहा कि कोर्ट ने मस्जिद के भीतरी भाग का सर्वे करने का आदेश नहीं दिया है। कमेटी ने मिश्रा को कमिश्नर पद से हटाए जाने की मांग करते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हालांकि, गत 12 मई को अर्जी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सर्वे के लिए दो और कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए।