नई दिल्ली: महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में रात 10 बजे तक होटल और रेस्तरां के संचालन की अनुमति दे दी है। अभी तक होटल और रेस्तरां को शाम चार बजे तक ही संचालित करने की अनुमति थी। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि मुख्यमंत्री ने ढील देने को मंजूरी दी है। 15 अगस्त से बड़ी छूट मिलने लगेगी।
दोनों डोज लेने वालों के लिए लोकल ट्रेनें शुरू की जाएगी। रेस्तरां 50% ऑक्यूपेंसी के साथ खुलेंगे। खुले में होने वाली शादियों में 200 मेहमान हो सकते हैं और हॉल में 50% क्षमता या अधिकतम 100 की अनुमति है। राज्य में शॉपिंग मॉल रात 10 बजे तक खुले रह सकते हैं लेकिन विजिटर्स को दोनों टीके लगे होने चाहिए। प्रवेश करने से पहले उन्हें अपना टीकाकरण प्रमाण पत्र दिखाना होगा।
उन्होंने कहा, 'सरकारी कर्मचारियों को प्राथमिकता के आधार पर टीके दिए जाएं। जिन कार्यालयों में पूर्ण टीकाकरण हो चुका है, उनकी क्षमता पूरी हो सकती है। कार्यालय चौबीसों घंटे खुले रह सकते हैं, ताकि वे अलग-अलग शिफ्ट में हो सकें। दुकानें रात 10 बजे तक खुली रहेंगी। सिनेमाघर, थिएटर और मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे, कोई धार्मिक स्थल नहीं खुलेंगे।'
वहीं स्कूलों को खोलने को लेकर सरकार ने यू-टर्न ले लिया है। स्कूलों को फिर से 17 तारीख से खोलने की घोषणा की गई थी, अब टास्क फोर्स के साथ फिर से चर्चा की जानी है। टोपे ने कहा कि टास्क फोर्स ने स्कूलों को फिर से खोलने पर चिंता व्यक्त की है क्योंकि बच्चों का टीकाकरण नहीं हुआ है। हम इस पर फिर से चर्चा करेंगे।
तीसरी लहर की तैयारियों को लेकर उन्होंने कहा, 'जिस क्षण राज्य में ऑक्सीजन की दैनिक आवश्यकता 700 मीट्रिक टन तक पहुंच जाएगी, तब तीसरी लहर में पूर्ण तालाबंदी लागू कर दी जाएगी। जैसा कि अन्य राज्यों को भी ऑक्सीजन की आवश्यकता हो सकती है, यह स्पष्ट नहीं है कि हमें केंद्र से क्या चाहिए।'