नई दिल्ली: निर्भया के दोषियों को 3 मार्च सुबह 6 बजे फांसी दी जाएगी। विनय, अक्षय, पवन और मुकेश चारों को एक साथ तिहाड़ जेल में फांसी दी जाएगी। दोषियों के खिलाफ ये तीसरा डेथ वारंट जारी हुआ है। पटियाला हाउस कोर्ट ने ये डेथ वारंट जारी किया है। इससे पहले 21 जनवरी और 1 फरवरी के लिए भी डेथ वारंट जारी किया गया था, लेकिन वे कोई ना कोई कानूनी पेंच निकालकर बच जाया करते थे।
दोषी मुकेश ने अदालत में कहा कि वह नहीं चाहता कि न्यायाधीश द्वारा नियुक्त न्यायमित्र वृंदा ग्रोवर उसके मामले की पैरवी करें। तब अदालत ने दोषी मुकेश सिंह का पक्ष रखने के लिए वकील रवि काजी को नियुक्त किया। वहीं अदालत को बताया गया कि दोषी विनय शर्मा भूख हड़ताल पर है। इसे लेकर अदालत ने जेल अधीक्षक को कानून के मुताबिक उसका ध्यान रखने के निर्देश दिए। विनय के वकील ने कहा कि उसके मुवक्किल को अदालत में पीटा गया था और उसके सिर में चोट आई है। वह गंभीर मानसिक बीमारी से ग्रस्त है इसलिए उसकी मौत की सजा तामील नहीं हो सकती।
इसके अलावा दोषी पवन गुप्ता के वकील ने अदालत को बताया कि उनका मुवक्किल सुप्रीम कोर्ट में सुधारात्मक याचिका और राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका दाखिल करना चाहता है। दोषी अक्षय के वकील ने बताया कि उनके मुवक्किल ने नई दया याचिका तैयार की है जिसे राष्ट्रपति के समक्ष पेश किया जाना है।
कोर्ट के फैसले पर निर्भया की मां आशा देवी ने कहा, 'मैं बहुत खुश नहीं हूं क्योंकि यह तीसरी बार मौत का वारंट जारी किया गया है। हमने बहुत संघर्ष किया है, इसलिए मैं संतुष्ट हूं कि आखिरकार डेथ वारंट जारी किया गया है। मुझे उम्मीद है कि उन्हें (दोषियों को) 3 मार्च को फांसी दी जाएगी।'
निर्भया के चारों गुनहगारों को फांसी की सजा बहुत पहले मुकर्रर हो चुकी है। लेकिन कानूनी दांव पेंच की मदद से वो फांसी के फंदे से लगातार बच रहे है। 12 फरवरी को निर्भया की मां का अदालत में धैर्य जवाब दे दिया और वो फूट फूट कर रोने लगीं। उनका सिर्फ एक ही सवाल कि पीड़ित का अधिकार नहीं है क्या। आखिर अदालत दोषियों के पक्ष को क्यों सुन रही है।
पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर उन्होंने नारेबाजी करते हुए कहा- निर्भया को इंसाफ दो...निर्भया को न्याय दो...निर्भया के दोषियों को जल्द से जल्द फांसी दो...अभी नहीं तो कभी नहीं। उन्होंने वी वांट जस्टिस के नारे लगाए।