- तिहाड़ जेल में 20 मार्च की सुबह होनी है निर्भया के चारों दोषियों की फांसी
- जेल प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कीं, पवन जल्लाद पहुंच चुका है तिहाड़
- कोर्ट ने खारिज की पवन गुप्ता की क्यूरेटिव अर्जी, दोषियों के कानूनी उपचार समाप्त
नई दिल्ली : निर्भया गैंगरेप के चारों दोषियों की फांसी शु्क्रवार की सुबह होनी है। हालांकि, चारों दोषी पवन गुप्ता, अक्षय ठाकुर, विनय शर्मा और मुकेश सिंह अपनी फांसी पर रोक लगाने के लिए एक बार फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कोर्ट उनकी अपील पर क्या रुख अपनाता है वह कुछ समय बाद स्पष्ट हो जाएगा। इस बीच निर्भया की मां मीडिया से बातचीत में कहा कि दोषी फांसी से बचने के लिए कोई न कोई चीज ढूंढकर लाते हैं लेकिन कोर्ट उनके पैंतरेबाजी को जान चुका है, अब उनकी फांसी होकर रहेगी।
इस बीच, पवन गुप्ता की क्यूरेटिव अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी है। इसके अलावा पवन एवं अक्षय की दूसरी दया याचिका पर राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने विचार नहीं किया है। ऐसे में सभी दोषियों के कानूनी उपचार समाप्त हो गए हैं। अब चारों दोषियों की फांसी शुक्रवार सुबह 5.30 बजे होनी तय है।
समाचार एजेंसी एएनआई के साथ बातचीत में निर्भया की मां आशा देवी ने कहा, 'कोर्ट ने दोषियों को काफी मौके दिए। हर बार अपनी फांसी टलवाने के लिए वे कुछ न कुछ ढूंढकर लाने के आदी हो चुके हैं। अब कोर्ट भी उनकी पैंतरेबाजी को समझ चुका है। निर्भया को कल इंसाफ मिल जाएगा।' इससे पहले आज सुबह सुप्रीम कोर्ट ने पवन गुप्ता की क्यूरेटिव अर्जी खारिज कर दी।
पवन गुप्ता ने अपनी अर्जी में दावा किया है कि 2012 में जब यह घटना हुई उस समय वह नाबालिग था और निचली अदालत ने मामले की सुनवाई करते समय इस तथ्य को नजरंदाज किया। पवन ने यह भी कहा है कि चूंकि वह अपराध के समय नाबालिग था इसलिए उसे उम्र कैद की सजा मिलनी चाहिए।
निर्भया के दोषी अब तक खुद को मिले कानूनी उपचारों का इस्तेमाल करते हुए अपनी फांसी टलवाते रहे हैं लेकिन अब उनके सभी कानूनी उपचार समाप्त हो गए हैं। तिहाड़ जेल प्रशासन ने फांसी देने से जुड़ीं अपनी सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मेरठ से पवन जल्लाद तिहाड़ जेल पहुंच चुका है और बुधवार को उसने फांसी का ट्रायल भी कर लिया।