नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण (Corona) के बढ़ते मामलों को देखते हुए पड़ोसी राज्य हरियाणा (Haryana) ने सुरक्षात्मक कदम उठाने शुरु कर दिए है इसके लिए वो दिल्ली से सटे बॉर्डर (Border) पर मूवमेंट में बेहद सख्ती बरत रहा है, वहीं दिल्ली-गुरुग्राम सीमा ( Delhi-Gurugram Border) पर पर एक मई से और सख्ती करने की तैयारी है, इसके तहत आने-जाने पर अब पहले की अपेक्षा ज्यादा अकुंश रहेगा।
जिले की सीमाओं विशेषकर दिल्ली की ओर लोगों के आवागमन पर एक मई की सुबह 10 बजे से और अधिक अंकुश रहेगा। इस बारे में आदेश प्रशासन ने जारी कर दिया है। जिला प्रशासन द्वारा कम से कम लोगों को सीमा पार आवागमन की अनुमति दी जाएगी और वह भी बहुत आवश्यक होने पर मिलेगी।
इस अहम बदलाव पर एक नजर
एक अहम बात ये भी सामने आ रही है कि गुरुग्राम में जो लोग काम कर रहे हैं लेकिन वे यहां के निवासी नहीं है, उनके लिए प्रबंधन गुरुग्राम में ही रहने की व्यवस्था करें और जो व्यक्ति गुरुग्राम जिला की सीमा के बाहर अन्य जगहों पर काम करते हैं परंतु वे गुरुग्राम के रहने वाले हैं, ऐसे व्यक्ति भी संबंधित प्रबंधन से वहीं पर अपने आवास की व्यवस्था करवाएं ताकि रोज रोज सीमा पार करने की जरुरत ही ना रहे।
गृह मंत्रालय के आदेश अनुसार दी गई छूट के तहत पहले से जिन्हें अनुमति दी गई है, वे दिल्ली-गुरुग्राम सीमा पार आ जा सकेंगे वहीं बहुत ही जरुरी होने पर सीमा पार आने जाने के लिये जिलाधीश कार्यालय से अनुमति लेनी होगी जो आवश्यकता के नेचर और नीड पर निर्भर होगी।
इन्हें मिलती रहेगी छूट
सरकारी कार्यालयों के अधिकृत अधिकारी अथवा कर्मचारी, प्रधानमंत्री कार्यालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय, वित्त, रक्षा, डाक विभाग, आपदा प्रबंधन और प्रारंभिक चेतावनी देने वाली एजेंसियां, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों अथवा कर्मचारियों को अपना वैध पहचान पत्र दिखाने पर सीमा पार आवागमन की पहले की तरह अनुमति होगी किंतु इन्हें आरोग्य सेतु ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना होगा औ उसका इस्तेमाल करना होगा।
सब्जियां, फल, अनाज, अंडे, मांस, मुर्गी, दूध, अनाज, दाल और अन्य खाने का सामान आपूर्ति करने वालों, पशुओं और मुर्गी पालन आदि के लिए हरा और सूखा चारा आपूर्ति करने वालों, दवाएं चिकित्सा उपकरणों और निर्माण के लिए आवश्यक कच्चा माल आदि आपूर्ति करने वालों और पीपीई किट, मास्क, दस्ताने, सैनिटाइजर, वेंटीलेटर और इसी प्रकार की वस्तुएं सप्लाई करने वालों को भी आवागमन की अनुमति होगी।
थर्मल स्कैनिंग तथा रोग सूचक स्क्रीनिंग भी की जाएगी
प्रवेश करते समय सीमा पर इनकी थर्मल स्कैनिंग तथा रोग सूचक स्क्रीनिंग भी की जाएगी। इस दौरान जिन व्यक्तियों में संक्रमण के लक्षण दिखाई देंगे उनके लिए रैपिड टेस्टिंग सुविधा भी उपलब्ध रहेगी ताकि कोरोना वायरस के प्रसार को रोका जा सके।
राष्ट्रीय राजमार्ग या राज्यीय राजमार्ग पर आवश्यक अथवा गैर जरूरी वस्तुओं या माल की ढुलाई करने वाले वाहनों को जिला के अंदर से आने जाने की अनुमति तो होगी लेकिन इन वाहनों को गुरुग्राम जिला की सीमा में खड़ा करने की अनुमति नहीं होगी। इन सभी की भी प्रवेश करते समय सीमा पर थर्मल स्कैनिंग तथा रोग सूचक स्क्रीनिंग की जाएगी।