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Mumbai: सड़क हादसे में 'रिकॉर्ड' मुआवजा, मुंबई के मृतक कारोबारी के परिजनों को मिले 4.13 करोड़ रुपए

Updated Aug 28, 2022 | 14:48 IST

Mumbai: जमील शेख की पत्नी और उनके छह बच्चों ने 7 नवंबर, 2016 को डंपर ट्रक मालिक गौरी जाधव और न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के खिलाफ ट्रिब्यूनल का रुख किया था।

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तस्वीर साभार:&nbspANI
सड़क हादसे में मिला 'रिकॉर्ड' मुआवजा। (File Photo)

Mumbai: मुंबई में एक कपड़ा व्यवसायी जमील शेख की मौत के बाद उसके परिवार को रिकॉर्ड 4.13 करोड़ रुपए मुआवजे के तौर पर मिले हैं।दरअसल मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने एक डंपर ट्रक के मालिक और एक बीमा कंपनी को साकीनाका के रहने वाले 54 साल के कपड़ा व्यवसायी के परिवार को संयुक्त रूप से लगभग 4.13 करोड़ रुपए का मुआवजा (ब्याज समेत) देने का आदेश दिया। ये रकम हाल फिलहाल बीमा कंपनी के माध्यम से मिली सबसे बड़ी रकम में से एक है। 

रिकॉर्ड 4.13 करोड़ रुपए मुआवजे के तौर पर मिले

टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक ट्रिब्यूनल ने आयकर रिटर्न पर भरोसा किया, जो कि एक वैधानिक दस्तावेज था जिस पर पीड़ित की सालाना इनकम निर्धारित करने के लिए निर्भरता रखी जा सकती है। ट्रिब्यूनल ने बीमा कंपनी के दावों का खंडन किया कि चूंकि पीड़ित ने हेलमेट नहीं पहना था, इसलिए वह खुद अपनी मौत के लिए जिम्मेदार था। पीड़ित के परिजनों ने तीन करोड़ रुपए मुआवजे की मांग की थी।

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तेज रफ्तार ट्रक ने मारी थी टक्कर

जमील शेख की पत्नी और उनके छह बच्चों ने 7 नवंबर, 2016 को डंपर ट्रक मालिक गौरी जाधव और न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के खिलाफ ट्रिब्यूनल का रुख किया था। परिवार ने कहा कि 28 अगस्त, 2016 को दोपहर 3 से 4 बजे के बीच जब जमील अपनी मोटरसाइकिल पर साकीनाका से पवई जा रहे थे, इसी दौरान एक ट्रक तेज रफ्तार में पीछे से आया और उसे नीचे गिरा दिया। बाद में जमील को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।

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ट्रक ड्राइवर के खिलाफ लापरवाही से मौत का मामला दर्ज किया गया है। डंपर मालिक ने दावे का जवाब नहीं दिया और उसके खिलाफ एक पक्षीय आदेश पारित किया गया। बीमा कंपनी ने तर्क दिया कि अगर जमील ने हेलमेट पहना होता तो सिर की चोट से बचा जा सकता था।

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