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BJP नेता चूड़ास्मा को राहत, SC ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई

SC stays Gujarat HC order nullifying state law minister Bhupendrasinh Chudasama's election
Updated May 15, 2020 | 13:34 IST

Bhupendrasinh Chudasama Update: गत 12 मई को गुजरात हाई कोर्ट ने कदाचार और हेरफेर के आधार पर भूपेंद्र सिंह चूड़ास्मा का निर्वाचन खारिज कर दिया लेकिन इस आदेश पर सुप्रीम ने शुक्रवार को रोक लगा दी।

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तस्वीर साभार:&nbspANI
चूड़ास्मा पर हाई कोर्ट के आदेश पर एससी ने लगाई रोक।

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट से भाजपा नेता एवं मंत्री भूपेंद्र सिंह चूड़ास्मा को राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने चूड़ास्मा के निर्वाचन रद्द किए जाने के गुजरात हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। गत 12 मई को हाई कोर्ट ने कदाचार और हेरफेर के आधार पर चूड़ास्मा का निर्वाचन खारिज कर दिया लेकिन इस आदेश पर सुप्रीम ने शुक्रवार को रोक लगा दी। चूड़ास्मा गुजरात सरकार में कानून मंत्री हैं।

जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस  एसके कौल और जस्टिस  बी आर गवई की पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस मामले की सुनवाई की। चूड़ास्मा ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। साथ ही कोर्ट ने कांग्रेस के अश्विन राठौड़ तथा अन्य को नोटिस जारी किए हैं। 

बता दें कि चूडास्मा 2017 के विधान सभा चुनाव में ढोलकिया सीट से 327 वोटों से विजयी घोषित किए गए थे। हाई कोर्ट ने अश्विन राठौड़ की अर्जी पर चूड़ास्मा का निर्वाचन कदाचार के आधार पर रद्द कर दिया। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि चुनाव आयोग (ईसी) ने मतगणना के दौरान डाक से मिले 429 मतों को गलत तरीके से अस्वीकार किया था।

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