- बंगाल से नोएडा आया था अली, बेटी के यहां रुका था
- पड़ोस में रहने वाली बच्ची पर रखता था गंदी निगाह
- चॉकलेट खिलाने का झांसा दे बुलाया करता था पास
What is Digital Rape: दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के नोएडा में तीन साल की मासूम से डिजिटल रेप किया गया। तीन साल पुराने इस केस में दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, जबकि मोटा जुर्माना भी लगाया गया। हैरत की बात है कि जिस शख्स ने इस वारदात को अंजाम दिया, वह 65 साल का है।
टॉफी का बहाना दे बहलाया था
मामला विस्तार से समझने के लिए फ्लैशबैक में चलते हैं। बात साल 2019 की है। मूल रूप से पश्चिम बंगाल का रहने वाला बुजुर्ग अकबर अली शादीशुदा बेटी से मिलने नोएडा के एक गांव आया था। वहां पड़ोस में उसे तीन साल की मासूम नजर आई, जिस पर उसकी नीयत बिगड़ गई। अली उसके करीब जाने के लिए टॉफी-कंपट आदि का बहाना बनाया करता था। आरोप था कि ऐसा करते-करते वह एक दिन बच्ची को फुसलाकर ले गया और फिर वहां उसने डिजिटल रेप को अंजाम दिया।
चिल्लाने की आवाज दौड़े थे पड़ोसी
मासूम मौके पर जब चीखी-चिल्लाई तो आसपास के लोग आवाज सुनकर वहां पहुंचे। मामले का पता चला तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वैसे, तब तक आरोपी वहां से रफूचक्कर हो चुका था। पड़ोसी हक्क-हक्के रह गए, जबकि परिजन को तगड़ा झटका लगा। वे फौरन पुलिस में शिकायत देने पहुंचे। यह बात 21 जनवरी, 2019 की है।
मेडिकल जांच में पुष्टि के बाद दबोचा गया
केस में आगे पीड़ित बच्ची की मेडिकल जांच की गई, जिसमें डिजिटल रेप की पुष्टि हुई। अली को इसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। उसकी ओर से हाईकोर्ट तक जमानत के लिए याचिका दी गई थी, पर वे खारिज हो गईं।
50 हजार का जुर्माना भी लगा
फिर 30 अगस्त, 2022 तारीख आई। सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट ने इस केस में सजा की घोषणा की। 65 वर्षीय अली को पॉक्सो एक्ट और आईपीसी की धारा 375 के तहत उम्र कैद की सजा सुना दी। साथ ही 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।
Digital Rape का मतलब क्या है?
डिजिटल रेप...पहली दफा यह टर्म सुनकर ऐसा लगता है कि डिजिटली या वर्चुअली रेप किया गया है। पर असल में ऐसा नहीं है। यहां डिजिटल का अर्थ कुछ और है। दरअसल, डिजिटल रेप दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला- डिजिटल और दूसरा- रेप। डिजिटल का मूल शब्द है डिजिट (Digit)। डिजिट का मतलब अंक भी होता है, पर यहां पर डिजिट के मायने कुछ और ही हैं। डिजिट मीन्स- अंगुली, अंगूठा, पैर की अंगुली या शरीर के अन्य अंग। अब अगर कोई शख्स किसी महिला की सहमति बगैर उसके अंगों को अपनी अंगुलियों या अंगूठे से छेड़ता है तो यह 'डिजिटल रेप' कहलाता है। ऐसे में स्पष्ट है कि कोई शख्स जब अंगों के इस्तेमाल के जरिए यौन उत्पीड़न करे तो यह डिजिटल रेप कहलाता है। भारत के बाहर इसके लिए सख्त कानून हैं।