- आर्यन खान को शुक्रवार के दिन जेल से रिहाई नहीं मिल पाई है उन्हें शनिवार के दिन रिहा किया जाएगा
- आर्यन खान को गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट की सिंगल जज बेंच ने जमानत दे दी थी
- आर्यन खान की जमानत रद्द की जा सकती है अगर वह अपनी जमानत के लिए निर्धारित किसी भी शर्त का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं
जेल से रिहाई की सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद आर्यन खान (Aryan Khan) मुंबई की आर्थर रोड जेल से बाहर आने वाले थे मगर जेल तक बेल आर्डर की कॉपी समय पर नहीं पहुंच सकी बताया जा रहा है कि अब आर्यन खान को शुक्रवार के दिन जेल से रिहाई नहीं मिल पाई है, उन्हें शनिवार के दिन रिहा किया जाएगा यानी उन्हें एक और रात जेल में बितानी होगी।
डीसीपी जेल (DCP Prisons) ने बताया कि हम बॉक्स को सुबह 7:30 बजे खोलते हैं, और फिर कार्यवाही सुबह 8 बजे शुरू होती है, जिसके बाद लगभग 9:30-10 बजे रिलीज होगी। आज रिलीज का समय हो गया वे आ सकते हैं और सिर्फ कागजात जमा कर सकते हैं, यह सुबह 7:30 बजे ही खुलेगा।
एक्ट्रेस जूही चावला ने उनकी एक लाख रुपये का बॉन्ड भरकर जमानत ली है और वकीलों ने सारी औपचारिकताओं को पूरा किया सेशन कोर्ट के बाहर जूही चावला ने कहा कि मैं बस खुश हूं कि यह सब खत्म हो गया है और आर्यन खान बहुत जल्द घर आएंगे। मुझे लगता है कि यह सभी के लिए बड़ी राहत है।
इससे पहले बंबई उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही एक या दो जमानत राशि जमा करने पर छोड़ा जाएगा। न्यायमूर्ति एन डब्ल्यू सांम्ब्रे ने शुक्रवार को फैसले के पांच पन्नों के प्रभावी अंश की प्रति पर हस्ताक्षर किये।
इससे पहले क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान को जमानत मिल गई हालांकि, गुरुवार को कोर्ट से ऑर्डर की कॉपी नहीं मिलने की वजह से रिहाई नहीं हो पाई उम्मीद है कि आज यानी शुक्रवार को प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और आर्यन को रिहा कर दिया जाएगा।
'टाइम्स नाउ नवभारत' को शुक्रवार को आर्यन खान के जमानत आदेश की प्रति मिली है इस पांच पृष्ठ की आदेश प्रति शाहरुख खान के बेटे पर जमानत के मानदंडों को पूरा करने के लिए रखी गई शर्तों की डिटेल है।
सत्यापन के बाद विशेष अदालत रिहाई के कागज जारी करेगी
आर्यन खान के वकील अब उच्च न्यायालय के आदेश की सत्यापित प्रति विशेष अदालत में ले जाएंगे जो स्वापक और मन:प्रभावी तत्व (NDPS) कानून से संबंधित मामलों में सुनवाई कर रही है।सत्यापन के बाद विशेष अदालत रिहाई के कागज जारी करेगी। इन दस्तावेज को आर्यन खान की रिहाई के लिए आर्थर रोड जेल अधिकारियों को सौंपा जाएगा।उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में आर्यन खान और सह-आरोपियों अरबाज मर्चेंट तथा मुनमुन धामेचा को जमानत पर रिहा करते हुए 14 शर्तें लगाई हैं। न्यायमूर्ति एन डब्ल्यू सांम्ब्रे की एकल पीठ ने मंगलवार को आर्यन खान और दो अन्य आरोपियों को जमानत दे दी थी।
गौर हो कि आर्यन समेत तीन आरोपियों को बीते दिन बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिली थी,आर्यन को कई शर्तें भी माननी होंगी, जिसमें एक यह है कि वह देश से बाहर नहीं जा सकते हैं मतलब कि अगर वे देश से बाहर जाना चाहेंगे तो इसके लिए अदालत की परमीशन लेनी होगी।
बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश द्वारा निर्धारित शर्तें इस प्रकार हैं-
- 1 लाख रुपये के बॉन्ड पर आर्यन को बेल
- केस के किसी गवाह से संपर्क नहीं करेंगे आर्यन
- कोर्ट केस से जुड़ी कोई बयानबाजी नहीं करेंगे
- हर शुक्रवार को #NCB ऑफिस में लगानी होगी हाजिरी
- आवेदक/अभियुक्त उन गतिविधियों के समान किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होंगे जिनके आधार पर उक्त सीआर उनके खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत अपराधों के लिए पंजीकृत है।
- आवेदक/अभियुक्त सह-अभियुक्त या समान गतिविधियों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल किसी अन्य व्यक्ति के साथ संचार स्थापित करने का प्रयास नहीं करेंगे या संचार के किसी भी माध्यम के माध्यम से उनके खिलाफ आरोपित समान गतिविधियों में शामिल किसी भी व्यक्ति को कॉल नहीं करेंगे।
- आवेदक/अभियुक्त ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करेंगे जो माननीय विशेष न्यायालय (एनडीपीएस अधिनियम के तहत स्थापित) के समक्ष कार्यवाही के प्रतिकूल हो।
- आवेदक/अभियुक्त को अपना पासपोर्ट तत्काल विशेष न्यायालय के समक्ष सरेंडर करना होगा।
- आवेदक/अभियुक्त उपरोक्त कार्यवाही के संबंध में कोई भी बयान नहीं देंगे।
- आवेदक/अभियुक्त ग्रेटर मुंबई में एनडीपीएस के विशेष न्यायाधीश की पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेंगे।
आर्यन खान के वकील ने कहा कि-'कोशिश है शाम तक कार्रवाई पूरी हो और आज आर्यन खान जेल से रिहा हो जाएं।'
आगे की कार्रवाई (Further Course of Action):-
अब वकीलों को जमानत की औपचारिकताओं के लिए सत्र अदालत की विशेष एनडीपीएस अदालत (NDPS court) में जाना होगा
जिसमें जमानत संबंधी दस्तावेज और अदालत को जमानत देना शामिल है, कोर्ट शाम 5 बजे तक चल रहा है
यदि औपचारिकताएं पूरी कर ली जाती हैं और दस्तावेज 5-5.30 से पहले आर्थर रोड पर पहुंच जाते हैं, तो वे आज जेल से बाहर आ सकते हैं
गौरतलब है कि अगर एनडीपीएस कोर्ट की औपचारिकता में समय लगता है तो वे कल जेल से बाहर आ पायेंगे।