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'गिरफ्तारी जल्दबाजी में की गई थी'; कैसे मिली आर्यन खान को क्लीनचिट? वकील मुकुल रोहतगी ने बताया

Updated May 27, 2022 | 21:59 IST

Aryan Khan: नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को 'ड्रग्स ऑन क्रूज' मामले में क्लीन चिट दे दी है। इसे केस को लेकर पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने NCB की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं।

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Aryan Khan Drug Case: नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को क्रूज जहाज पर ड्रग्स मिलने के मामले में क्लीन चिट दे दी है। ड्रग मामले में आर्यन खान का केस लड़ने वाले पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि मुझे खुशी है कि एनसीबी ने महसूस किया कि उनके पास आर्यन खान पर कोई मामला नहीं है, कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं है, न ही ड्रग्स का कोई सबूत है। एनसीबी ने आरोप पत्र दाखिल किया कि आर्यन खान आरोपी नहीं है। मुझे केवल इस बात का अफसोस है कि गिरफ्तारी जल्दबाजी में की गई।

इस मसले पर टाइम्स नाउ नवभारत की एडिटर इन चीफ नाविका कुमार ने भी उनसे बात की। इसमें रोहतगी ने कहा कि जब आर्यन को गिरफ्तार किया गया, तब एनसीबी के पास कोई सबूत नहीं था। उनके पास से कोई ड्रग्स नहीं मिला था। ये गिरफ्तारी बिल्कुल गलत थी। जल्दबाजी में ये गिरफ्तारी की गई। 25 दिन नाजायज इन्होंने जेल में काटे।

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एनसीबी ने मुंबई की एक अदालत में 14 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया, जिसमें आर्यन खान का नाम शामिल नहीं था। आर्यन खान के अलावा अविन शाहू, गोपाल जी आनंद, समीर साईघन, भास्कर अरोड़ा और मानव सिंघल के खिलाफ सबूतों के अभाव में आरोप पत्र नहीं दायर किया गया है। एक विशेष अदालत के समक्ष दायर सनसनीखेज मामले में एनसीबी की क्लीन चिट आर्यन, एविन साहू, गोपाल आनंद, समीर सहगल, भास्कर अरोड़ा और मानव सिंघल को मिली है।

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