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राजद्रोह केस : SC ने खारिज की टीवी पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ प्राथमिकी 

Updated Jun 03, 2021 | 15:18 IST

 भाजपा नेता द्वारा दर्ज करायी गई प्राथमिकी बृहस्पतिवार को रद्द करते हुए कहा कि 1962 का फैसला प्रत्येक पत्रकार को सुरक्षा का अधिकार देता है।

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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को जाने-माने पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ राजद्रोह का मामला खारिज कर दिया। हिमाचल प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक स्थानीय नेता ने टीवी पत्रकार के यूट्यूब शो के खिलाफ आरोप लगाए थे।  भाजपा नेता द्वारा दर्ज करायी गई प्राथमिकी बृहस्पतिवार को रद्द करते हुए कहा कि 1962 का फैसला प्रत्येक पत्रकार को सुरक्षा का अधिकार देता है। दुआ के खिलाफ आईपीसी की धाराओं 124ए, 268, 501 और 505 के तहत केस दर्ज हुआ था। भाजपा  नेता का दावा है कि गत 30 मार्च के अपने एक कार्यक्रम में दुआ ने आधारहीन आरोप लगाए। 

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