- केरल में सोने की तस्करी के मामले में लगातार हो रहे हैं नए खुलासे
- मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश ने कहा- बैंक लॉकर में एक करोड़ रुपये कमीशन से हुए थे प्राप्त
- स्वप्ना सुरेश के बैंक लॉकर से मिला था एक किलो सोना और एक करोड़ कैश
कोच्चि: केरल के चर्चित सोना तस्करी (Gold Smuggling Case) मामले में हर रोज सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। मामले की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने इस मामले की मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश (Swapna Suresh) के दो बैंक लॉकर से एक करोड़ रुपए रुपये नकद और करीब एक किलोग्राम सोना जब्त किया। अब स्वप्ना ने दावा किया है कि उसके बैंक लॉकर से जब्त किए गए एक करोड़ रुपये 'लाइफ मिशन प्रोजेक्ट' (सरकारी प्रोजक्ट) के एजेंट के रूप में काम करने के लिए बतौर कमीशन मिले थे।
इस परियोजना से मिला था कमीशन
जीवन मिशन, केरल सरकार की प्रमुख परियोजना है जिसे 2017 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य 'राज्य में भूमिहीन और बेघर परिवारों के लिए घरों का निर्माण कर उनका पुर्नवासन करना है। टाइम्स नाउ के माधवदास जी. की रिपोर्ट के अनुसार सुरेश के दावों ने केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को कटघरे में खड़ा कर दिया है क्योंकि इस परियोजना के लिए 20 करोड़ रुपये का डोनेशन पाने के लिए स्वप्ना ने यूएई की यात्रा की थी।
लेफ्ट सरकार पर हमलावर हुई कांग्रेस
इस बीच, कांग्रेस ने केरल के मुख्यमंत्री पर 20 करोड़ रुपये से अधिक का चंदा लेने पर हमला किया है। नेता प्रतिपक्ष रमेश चेन्निथला ने विजयन को लाइफ मिशन प्रोजेक्ट के लिए अमीरात स्थित रेड क्रीसेंट से प्राप्त 20 करोड़ रुपये का हिसाब देने को कहा है। चेन्निथला ने कहा 'सोने की तस्करी मामले में मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश ने अब ऑन रिकॉर्ड स्वीकार किया है कि उन्हें इस परियोजना को मंजूरी देने के लिए कमीशन के रूप में एक करोड़ रुपये मिले। इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि विजयन रे संयुक्त अरब अमीरात का दौरा करने से चार दिन पहले, स्वप्ना और उनके प्रमुख सचिव तथा आईटी सचिव एम. शिवशंकर यूएई पहुंच गए थे।
एनआईए ने स्वप्ना सुरेश की जमानत खारिज कर दी
कोच्चि की एक विशेष एनआईए अदालत ने सबूतों और केस डायरी के आधार पर स्वप्ना सुरेश की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि इस बात का सबूत है कि सुरेश केरल में सोने की तस्करी में शामिल थी। अदालत ने कहा, 'केस डायरी और सबूतों के आधार पर जमानत याचिका खारिज कर दी गई। स्वप्न सुरेश सोने की तस्करी में शामिल थी।' यह पाया गया कि अपराध गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत किया गया था। इस बात के भी सबूत हैं कि स्वप्ना सुरेश ने कार्गो को छोड़ने में हस्तक्षेप किया था। आतंकवादी गतिविधियों भी सोने की तस्करी में शामिल हैं।