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Rajasthan: गहलोत सरकार ने पटाखे फोड़ने और उनकी बिक्री पर लगाया प्रतिबंध, दिया इन कारणों का हवाला

Updated Nov 02, 2020 | 12:52 IST

दीवाली से पहले राजस्थान सरकार ने पटाखों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने प्रदेश में पटाखों की ब्रिक्री के साथ-साथ पटाखे फोड़ने पर भी बैन लगा दिया है।

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Rajasthan:गहलोत सरकार ने पटाखे फोड़ने और बिक्री पर लगाया बैन
मुख्य बातें
  • राजस्थान में पटाखों की बिक्री पर लगी रोक, 16 नवंबर तक स्कूल बंद
  • कोरोना वायरस संक्रमित रोगियों और जनता के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए लिया गया फैसला- सीएम
  • सीएम ने की 16 नवंबर तक स्कूल और कॉलेज बंद रहने की भी घोषणा

जयपुर: राजस्थान सरकार ने कोरोनोवायरस महामारी को ध्यान में रखते हुए  त्योहारी सीजन के दौरान पटाखों की बिक्री के साथ-साथ पटाखे फोड़ने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा सरकार ने राज्य में 16 नवंबर तक स्कूल और कॉलेज बंद रहने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि कोरोना संक्रमित रोगियों के स्वास्थ्य की रक्षा के साथ-साथ आम लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, जो पटाखों से निकलने वाले धुएं से असहज महसूस कर सकते हैं।

सीएम ने किया ट्वीट

मुख्यमंत्री गहलोत ने ट्वीट करते हुए कहा, 'राज्य सरकार ने आतिशबाजी के कारण निकलने वाले जहरीले धुएं से कोरोना वायरस संक्रमित रोगियों और जनता के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए पटाखों की बिक्री एवं फोड़ने पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। इस चुनौतीपूर्ण कोरोना महामारी के समय में, लोगों की रक्षा करना सरकार का पहला उद्देश्य है। आतिशबाजी से निकलने वाला जहरीला धुआं कोरोना रोगियों के साथ-साथ दिल की बीमारी और सांस की बीमारी से ग्रसित लोगों के लिए एक स्वास्थ्य खतरा है। ऐसे में लोगों को दिवाली के दौरान आतिशबाजी से बचना चाहिए।'

अस्थायी लाइसेंस पर बैन

 सरकार ने पटाखों की बिक्री के लिए अस्थायी लाइसेंस पर प्रतिबंध की भी घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा, 'पटाखों से निकलने वाले विषैले धुएं से कोविड-19 संक्रमित रोगियों एवं आमजन के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए प्रदेश में पटाखों की बिक्री एवं आतिशबाजी पर रोक लगाने तथा बिना फिटनेस के धुआं उगलने वाले वाहनों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।'

शादी समारोह में भी पटाखे फोड़ने पर बैन

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को कोरोनोवायरस स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि इस चुनौतीपूर्ण समय में लोगों के जीवन की रक्षा करना सरकार के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, शादियों और अन्य समारोहों में भी आतिशबाजी बंद कर दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि फिटनेस सर्टिफिकेट के बिना सड़कों पर चलने वाले वाहनों पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।1 नवंबर से 30 नवंबर तक राज्य के लिए जारी किए गए नवीनतम दिशानिर्देशों में, यह तय किया गया है कि स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क आदि पहले के आदेश के अनुसार 30 नवंबर तक बंद रहेंगे।

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