नई दिल्ली: राजस्थान सरकार ने राज्य में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर कई प्रतिबंधों की घोषणा की है। सार्वजनिक समारोहों पर रोक लगाई गई है, प्राथमिक कक्षाओं को निलंबित कर दिया गया है, जबकि राज्य में प्रवेश के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया।
सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, राज्य में प्रवेश करने वाले लोगों और बाहर यात्रा करके वापस लौटने वालों के लिए आरटी-पीसीआर परीक्षण अनिवार्य कर दिया गया है। 1 से 9 तक की कक्षाएं निलंबित रहेंगी और शादियों में 100 से अधिक लोगों को अनुमति नहीं दी जाएगी। सिनेमा हॉल, सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स तत्काल प्रभाव से बंद हो जाएंगे।
जिला मजिस्ट्रेट नाइट कर्फ्यू लगा सकते हैं लेकिन उन्हें रात 8 बजे से पहले या सुबह 6 बजे के बाद कर्फ्यू लगाने के लिए सरकार की अनुमति लेनी होगी। रेस्तरां को नाइट कर्फ्यू का पालन करना होगा, हालांकि वो खाने की डिलीवरी कर सकते हैं।
8 शहरों में लगाया गया था नाइट कर्फ्यू
इससे पहले राजस्थान सरकार ने 21 मार्च को 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया था। ये आठ शहर थे- अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, सागवाड़ा और कुशलगढ़। राजस्थान सरकार ने फैसला किया था कि 22 मार्च से रात 10 बजे के बाद राज्य के सभी नगर निकाय क्षेत्र में बाजार बंद रहेंगे। अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, सागवाड़ा एवं कुशलगढ़ में रात 11 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगेगा। इसके अलावा फैसला किया गया है कि 25 मार्च से राजस्थान में बाहर से आने वाले सभी यात्रियों के लिए 72 घंटे के भीतर की आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य होगी। प्राथमिक स्कूल आगामी आदेश तक बंद रहेंगे।
कोरोना के मामले बढ़े
राजस्थान में कोरोना वायरस संक्रमण के 1729 नए मामले रविवार को आए जिससे राज्य में संक्रमितों की अब तक की कुल संख्या 3,39,325 हो गई है। राज्य में इस घातक संक्रमण में दो और लोगों की मौत हो गई जिससे मरने वालों की संख्या 2,829 हो गई। राज्य में उपचाराधीन संक्रमित मरीजों की संख्या बढकर 12,878 हो गई है।