- उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने मंगलवार को कई अहम प्रस्तावों को हरी झंडी दी
- अब शहीद की पत्नी एवं आश्रित को आर्थिक सहायता के रूप में 50 लाख रु. मिलेंगे
- इलेक्ट्रानिक वाहनों के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए टैक्स में भारी छूट दी गई है
लखनऊ : उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मंगलवार को कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी। इनमें इलेक्ट्रानिक वाहन का निर्माण करने वालों को जहां रोड टैक्स में छूट देने की घोषणा हुई वहीं यातायात का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माने का प्रावधान और कड़ा किया गया। कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसलों में प्रदेश में श्रमिक सेवायोजन आयोग के गठन के अलावा विदेशी शराब की प्रदेश में बॉटलिंग को मंजूरी देना भी शामिल है।
यातायात नियमों के उल्लंघन पर अब भारी जुर्माना
कैबिनेट से प्रस्ताव को मंजूरी मिल जान के बाद यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों को जेब पर भार अब ज्यादा पड़ेगा। पार्किंग नियमों का पहली बार उल्लंघन करने पर 500 रुपए का जुर्माना और दूसरी बार के उल्लंघन पर 1500 रुपए देने होंगे। यही नहीं बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने पर 1000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। ऐसे लोग जो दमकल विभाग एवं एंबुलेंस के लिए रास्ता नहीं छोड़ेंगे उन पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
शहीद की पत्नी को अब मिलेंगे 50 लाख रुपए
अब राज्य सरकार शहीदों के परिजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद देगी। अपर मुख्य सचिव (गृह) अवनीश अवस्थी ने बताया, 'अभी तक राज्य के जो मूल निवासी केंद्रीय अर्धसैनिक बल में, थल सेना में, वायु सेना में या नौसेना में शहीद होते थे, ड्यूटी पर मृत्यु होने पर उनके परिवार को 25 लाख रुपए की धनराशि दी जाती थी, लेकिन आज यह निर्णय लिया गया है कि अब 50 लाख रुपये दिए जाएंगे।'
रोड टैक्स में भारी छूट
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यहां कैबिनेट की बैठक में हुए निर्णयों के बारे में जानकारी देते हुए सरकार के प्रवक्ता एवं मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि इलेक्ट्रानिक वाहनों के निर्माण एवं इस्तेमाल को प्रोत्साहन के लिए टैक्स में छूट प्रदान करने का फसला किया गया है। सिंह ने बताया कि पहले एक लाख बनने वाले दुपहिया इलेक्ट्रानिक वाहन पर रोड टैक्स में 100 फीसदी की छूट और चौपहिया वाहनों में 75 फीसदी की छूट प्रदान की गई है।
केंद्रीय विद्यालय के लिए भूमि को मंजूरी
यूपी कैबिनेट ने मिर्जापुर जिले के देवड़ी गांव में केंद्रीय विद्यालय के निर्माण के लिए केंद्र सरकार को 6.50 एकड़ भूमि देने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दे दी है। साथ ही श्रमिकों के हितों का संरक्षण करने के उद्देश्य से कामगार और श्रमिक (सेवायोजन एवं रोजगार) आयोग के गठन के प्रस्ताव को भी मंजूर दी गई।