- आप एनपीएस के माध्यम से अपने रिटायरमेंट में योगदान कर सकते हैं।
- नियोक्ता भी आपकी सामाजिक सुरक्षा व कल्याण के लिए योगदान दे सकता है।
- एनपीएस अकाउंट खोलते समय आप नॉमिनी चुन सकते हैं।
नई दिल्ली। रिटायरमेंट के बाद लोगों को पैसों की कमी न हो इसके लिए कई सरकारी योजनाएं उपलब्ध हैं। इन्हीं में से सबसे सफल योजनाओं में से एक है नेशनल पेंशन सकीम (National Pension Scheme) इस रिटायरमेंट स्कीम (Retirement Scheme) में निवेश कर आपको हर महीने पेंशन की सुविधा मिलती है। लेकिन जरा सोचिए अगर निवेशक की रिटायरमेंट से पहले ही मृत्यु हो जाए तो उसके पैसों का क्या होगा?
सरकार नेशनल पेंशन सकीम में नॉमिनी को नियुक्त करने की सुविधा देती है। एनपीएस खाते में नॉमिनी बदलना अब काफी आसान हो गया है। पेंशन फंड रेगुलेटर PFRDA ने एनपीएस सब्सक्राइबर्स के लिए एक ऑनलाइन साइन-बेस्ड नॉमिनेशन चेंज टूल उपलब्ध कराया है। ताकि जो एनपीएस या राष्ट्रीय पेंशन योजना के ग्राहक अपने नॉमिनी को ऑनलाइन अपडेट करना चाहते हैं, वे आसानी से कर सकें।
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एनपीएस अकाउंट में नॉमिनी को कैसे जोड़ें या बदलें? (How to add or change nominee in NPS account)
- सबसे पहले अपना सीआरए एनएसडीएल लॉग इन करें।
- मेनू से 'जनसांख्यिकीय परिवर्तन' विकल्प चुनें।
- 'व्यक्तिगत विवरण अपडेट करें' पर क्लिक करें।
- अब 'नामांकन विवरण जोड़ें या अपडेट करें' पर क्लिक करें और पॉप-अप संदेश पर कंफर्म पर क्लिक करें।
- अब टियर प्रकार का चयन करें जिसके लिए नामांकन विवरण अपडेट किया जाना है।
- इसके बाद नॉमिनी की जानकारी जैसे नाम, जन्मतिथि और अन्य डिटेल दर्ज करें।
- फिर नॉमिनी की जानकारी जोड़ने या बदलने के आधार पर 'सेव' या 'रीसेट' पर क्लिक करें। अगर आप एक से ज्यादा नॉमिनी जोड़ना चाहते हैं तो 'एड' पर क्लिक करें।
- अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें।
- 'ई-साइन और डाउनलोड' विकल्प का चयन करके ओटीपी भेजे जाने के बाद ई-साइन की आवश्यकता होगी।
- सब्सक्राइबर को आधार या वर्चुअल आईडी डालने के बाद ई सिग्नेचर सर्विस प्रोवाइडर के पेज पर ई-साइन करना होगा। उसके बाद, उसे UIDAI रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा।
- अंत में 'वेरिफाई ओटीपी' बटन पर क्लिक करना होगा।
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ऑथेंटिकेशन के बाद नॉमिनी की जानकारी एनपीएस रिकॉर्ड में अपडेट हो जाएगी। यह प्रोसेस पूरी तरह से डिजिटल और पेपरलेस है।