Bhopal: IPS मधु कुमार का तबादला, लोकायुक्त ने शुरू की जांच, लिफाफा लेते हुए Video हुआ था वायरल

मध्य प्रदेश के लोकायुक्त ने भोपाल के आईपीएस मधु कुमार के खिलाफ जांच शुरू की है। दरअसल एक पुलिस अधिकारी से लिफाफा लेते हुए उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था।

case against Bhopal IPS
भोपाल आईपीएस के खिलाफ जांच शुरू 
मुख्य बातें
  • भोपाल आईपीएस का वीडियो वायरल होने पर तबादला
  • मध्य प्रदेश लोकायुक्त ने वीडियो वायरल होने के बाद शुरू कर दी कार्रवाई
  • वीडियो में एक पुलिसकर्मी के हाथों लिफाफा लेने का वीडिया हुआ था वायरल

भोपाल: मध्य प्रदेश के लोकायुक्त जस्टिस एनके गुप्ता ने सोमवार को आईपीएस मधु कुमार के खिलाफ स्वत: संज्ञान लेते हुए एक जांच शुरू की। उनसे संबंध एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसमें वे एक पुलिस अधिकारी से एक लिफाफा लेते हुए नजर आ रहे थे। माना जा रहा था कि वे पुलिस अधिकारी से रिश्वत ले रहे हैं। इसी वीडियो के आधार पर लोकायुक्त ने उनके खिलाफ जांच शुरू की है।

मधु कुमार को स्टेट ट्रांसपोर्ट समिश्नर के पद से शिफ्ट कर दिया गया है और अब उन्हें पुलिस हेडक्वार्टर भोपाल में स्थानांतरित कर दिया दया है। कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो क्लिप वायरल होने के बाद स्वत: संज्ञान लेते हुए लोकायुक्त ने शनिवार रात को ये कार्रवाई की।

मधु कुमार के ट्रांसफर होने के बाद कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने स्थानीय मीडियो से बात करते हुए बताया कि वायरल वीडियो के आधार पर जांच की जा रही है।

बताया जा रहा है कि मधु कुमार 1991 के बैच के भारतीय आईपीएस अधिकारी हैं। लिफाफा लेने का वीडियो वायरल होने के बाद उनके तबादले का आदेश जारी किया गया था। वायरल वीडियो में ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि वे सामने बैठे पुलिसकर्मी से एक लिफाफा लेकर उसपर पहले कुछ लिख रहे हैं और फिर बाद में उस लिफाफे को अपने सूटकेस में रख लेते हैं। हालांकि यह स्पष्ट नहीं दिख रहा है कि उस लिफाफे में क्या है। 

इधर इस वीडियो के वायरल होने के बाद राज्य के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का कहना है कि ये वीडियो लेटेस्ट नहीं है। उन्होंने स्थानीय मीडिया से बात करते हुए बताया कि ये वायरल हो रहा वीडियो पहले का है जब मधु कुमार उज्जैन में पुलिस महानिरीक्षक थे। उन्होंने बताया कि इस वीडियो की जांच की जाएगी उसके बाद ही मामले पर पर कुछ भी स्पष्ट रुप से कहा जा सकेगा। 


 

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