Madhya Pradesh: प्रवासी श्रमिकों को रोजगार मुहैया कराने की दिशा में शिवराज का बड़ा कदम, किया आयोग का गठन

भोपाल समाचार
भाषा
Updated Jun 27, 2020 | 15:46 IST

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रवासी श्रमिकों को रोजगार मुहैया कराने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने 'मध्य प्रदेश राज्य प्रवासी श्रमिक आयोग' का गठन किया है।

Madhya Pradesh Shivraj's big step towards providing employment to migrant workers, constitutes Pravasi commission
प्रवासी श्रमिकों को मिलेगा रोजगार,शिवराज का बड़ा कदम 
मुख्य बातें
  • प्रवासी श्रमिकों के कल्याण एवं विकास के लिए प्रवासी श्रमिक आयोग गठित: चौहान
  • आयोग प्रवासी श्रमिकों को रोजगार मुहैया कराने की दिशा में करेगा काम
  • कोरोना काल में वापस लौटे श्रमिकों को राज्य शासन की विभिन्न योजनाओं में दिया जाएगा हितलाभ

भोपाल: कोविड—19 संकट काल में बेरोजगार होकर अपने घर लौटे प्रवासी मजदूरों को रोजगार दिलवाने व उनके परिवार के कल्याण तथा विकास के लिए शिवराज सिंह सरकार ने 'मध्य प्रदेश राज्य प्रवासी श्रमिक आयोग' का गठन किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, 'कोरोना वायरस संकट काल में प्रदेश लौटे हमारे हर मजदूर भाई-बहन को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार दिलवाने व उनके परिवार के कल्याण तथा विकास के लिए मध्य प्रदेश प्रतिबद्ध है और इसी उद्देश्य से 'मध्य प्रदेश राज्य प्रवासी श्रमिक आयोग' का गठन किया है।'

जारी हुए आदेश
उन्होंने कहा कि हम प्रदेश में ही उनकी आजीविका इतनी सुगम बनायेंगे कि उन्हें आजीविका के लिये दोबारा अन्य राज्यों में जाने की जरूरत ही न पड़े। मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग के एक अधिकारी ने शनिवार को बताया कि मुख्यमंत्री चौहान की घोषणा अनुसार शुक्रवार को श्रम विभाग द्वारा 'मध्य प्रदेश राज्य श्रमिक आयोग' के गठन के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

आयोग के उद्देश्य हुए तय

उन्होंने कहा कि आयोग का कार्यकाल दो वर्ष का होगा। आयोग का अध्यक्ष राज्य शासन द्वारा नामांकित व्यक्ति होगा।अधिकारी ने बताया कि राज्य शासन ने आयोग के कर्त्तव्य एवं उद्देश्य निर्धारित किये हैं। आयोग को राज्य के प्रवासी श्रमिकों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक सिफारिशें प्रस्तुत करनी होंगी। उन्होंने कहा कि आयोग सदस्यों से अथवा अन्य व्यक्तियों, संगठनों, विभागों, मण्डलों आदि से आवश्यक परामर्श करते हुए राज्य शासन को अपने सुझाव, अनुशंसाएँ एवं सिफारिशें प्रस्तुत करेगा। इसमें प्रवासी श्रमिकों के कल्याण, रोजगार के अवसरों के सृजन तथा प्रवासी श्रमिकों एवं उनके परिवार के कौशल विकास और हित संरक्षण के लिये प्रचलित कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन शामिल है।

आयोग का कार्य क्षेत्र संपूर्ण मध्य प्रदेश

 अधिकारी ने बताया कि इसी के साथ आयोग प्रवासी श्रमिकों एवं उनके परिवार को राज्य की प्रचलित सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याणकारी योजनाओं में लाभ प्रदान करने की तथा प्रवासी श्रमिकों के हित में कोई अन्य अनुशंसा कर सकेगा। आयोग में राज्य शासन द्वारा नामांकित दो सदस्य होंगे। उन्होंने कहा कि श्रम विभाग द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि आयोग का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण मध्य प्रदेश राज्य होगा। इसके अंतर्गत ऐसे प्रवासी श्रमिक, जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, जो अन्य राज्य में श्रमिक के रूप में कार्य कर रहे थे और एक मार्च, 2020 या उसके बाद मध्य प्रदेश वापस लौटे हैं, आएंगे। ऐसे श्रमिकों को राज्य शासन की विभिन्न योजनाओं में हितलाभ दिया जायेगा।

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