7th Pay Commission (CPC) Latest News: इस साल जुलाई में, केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) को 1 जुलाई से 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया था। पिछले साल जनवरी 2020 से जून 2021 तक महामारी के कारण डीए बढ़ोतरी को रोक दिया गया था। लेकिन डीए वृद्धि पूर्वव्यापी रूप से नहीं दी गई थी। इसलिए जनवरी 2020 से जून 2021 के बीच सेवानिवृत्त हुए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बीच डीए दर को लेकर भ्रम की स्थिति थी। कर्मचारी संशय में थे कि उनके सेवानिवृत्ति लाभों जैसे ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट की गणना कैसे लागू होगी।
इस संबंध में केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने बुधवार को जनवरी 2020 से जून 2021 की अवधि के दौरान सेवानिवृत्त होने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट की गणना से संबंधित विवरण जारी किया है। सरकार ने इस अधिसूचना के जरिए महंगाई भत्ते (डीए) की राशि, ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट की गणना का भी स्पष्टीकरण दिया है और बताया है कि इसकी गणना कैसे की जाएगी।
इसमें बताया गया है कि इस अवधि में महंगाई भत्ते की दर बेसिक सैलरी की 17 प्रतिशत ही रहेगी। बता दें कि इसमें जुलाई में घोषित अतिरिक्त 11% डीए का ब्रेकअप जनवरी 2020 से 30 जून 2020 के लिए 4%, जुलाई से 31 दिसंबर, 2020 के लिए 4% और जनवरी से 30 जून, 2021 के लिए 3% है। यानि कुल मिलाकर महंगाई भत्ता 28 परसेंट कर दिया गया है।
व्यय विभाग द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन (ओएम) के मुताबिक, इन कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभों की गणना निम्नानुसार की जाएगी:
1 जनवरी, 2020 से 30 जून, 2020 के दौरान सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के लिए डीए की दर
ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि 1 जनवरी 2020 से लेकर 30 जून 2021 तक सेवानिवृत्त केंद्रीय कर्मचारियों और पहले से रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए छुट्टी के बदले ग्रेच्युटी और कैश पेमेंट वन टाइम रिटायरमेंट लाभ होगा।
Times Now Navbharat पर पढ़ें Business News in Hindi, साथ ही ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें ।