New Interest Rate on Special Deposit Scheme : केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने जुलाई-सितंबर तिमाही के लिए गैर-सरकारी प्रोविडेंट (Non-Government Provident), पेंशन (pension) और ग्रेच्युटी फंड्स (Gratuity Funds) के लिए स्पेशल डिपॉजिट स्कीम (Special Deposit Scheme) के लिए ब्याज दर को अधिसूचित किया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस तिमाही में जमा पर ब्याज दर 7.1 प्रतिशत रहेगी। नई दर एक जुलाई, 2020 से लागू मानी जाएगी।
वित्त मंत्रालय ने एक आधिकारिक अधिसूचना में कहा कि यह अधिसूचित किया गया है कि वित्त मंत्रालय, आर्थिक विभाग (आर्थिक मामलों के विभाग) के अधिसूचना संख्या F.16(1)-PD/75 के तहत गैर-सरकारी प्रोविडेंट, पेंशन और ग्रेच्युटी फंड्स के लिए स्पेशल डिपॉजिट स्कीम पर जमा दिया जाने वाला ब्याज दर एक जुलाई 2020 से लागू माना जाएगा और 30 सितंबर, 2020 तक 7.1 प्रतिशत ब्याज मिलेगा।
केंद्र सरकार द्वारा 1 जुलाई, 1975 को स्पेशल डिपॉजिट स्कीम (Special Deposit Scheme) शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य गैर-सरकारी भविष्य निधि (Non-Government Provident), ग्रेच्युटी (Gratuity Funds) और पेंशन फंड (pension Fund), एलआईसी का सरप्लस फंडों के ESIC आदि को बेहतर रिटर्न प्रदान करना था। शुरुआत में यह स्कीम केवल 10 वर्षों के लिए लॉन्च की गई थी। लेकिन बाद में इसका विस्तार 1998 तक कर दिया गया।
एसडीएस में निवेश किए गए फंड ब्याज दर सरकार द्वारा घोषित किए जाते हैं। ये फंड सरकारी प्रतिभूतियों और म्यूचुअल फंड में निवेश करके भी कमाते हैं। लॉन्च के समय, एसडीएस ने 10 प्रतिशत की ब्याज दर की पेशकश की थी। एक अप्रैल, 1986 से करीब 15 वर्षों तक यह 12 प्रतिशत पर रहा। 2018 की जनवरी-मार्च तिमाही में, एसडीएस ने 7.6 प्रतिशत ब्याज दर की पेशकश की थी। एसडीएस कई सरकारी बैंकों और आरबीआई के माध्यम से संचालित होता है।
शुरुआत में, स्पेशल डिपॉजिट स्कीम में निवेश करने वाले संगठनों में सामान्य भविष्य निधि (General Provident Fund), अंशदायी भविष्य निधि (Contributory Provident Fund), अखिल भारतीय सेवा भविष्य निधि ( All India Services Provident Fund), राजकीय रेलवे भविष्य निधि (State Railway Provident Fund) आदि शामिल थे। सरकार उधार लेने की उच्च लागत और पुनर्भुगतान बोझ बढ़ाने के मद्देनजर विशेष जमा योजना (Special Deposit Scheme) पर बढ़ती हुई दर को कम कर रही है।
Times Now Navbharat पर पढ़ें Business News in Hindi, साथ ही ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें ।