नई दिल्ली: उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 (Consumer Protection Act 2019) ने सोमवार को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 (Consumer Protection Act, 1986) को रिप्लेस कर दिया है यानी 20 जुलाई 2020 से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू हो गया है। उपभोक्ताओं को कॉरपोरेशन द्वारा प्रदान की जा रही वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता पर अधिक कंट्रोल देने की मांग करने वाले इस बिल पर पिछले साल 9 अगस्त को राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने हस्ताक्षर किए थे।
उपभोक्ता संरक्षण, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने उपभोक्ता संरक्षण बिल (Consumer Protection Bill) 2019 को संसद के उच्च सदन में 8 जुलाई 2019 को पेश किया था। यह 30 जुलाई, 2019 को लोकसभा में पास हो गया था और उसके बाद 6 अगस्त, 2019 को राज्यसभा ने इसे पारित कर दिया था। इस कानून से देश के उपभोक्ताओं को ज्यादा अधिकार मिल गया है। करीब 34 साल बाद नई शक्ल में आया उपभोक्ता संरक्षण कानून-2019 में ऑनलाइन और टेलीशॉपिंग कंपनियों को भी शामिल कर लिया गया है।
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