कोरोना वायरस: बढ़ाई गई इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख, आर्थिक पैकेज की होगी घोषणा

Income tax returns filing date : कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वित्त वर्ष 2018-19 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न की अंतिम तारीख 30 जून 2020 तक बढ़ा दी गई है।

Union Finance Minister Nirmala Sitharaman
Last date of income tax return is 30 June  |  तस्वीर साभार: BCCL
मुख्य बातें
  • वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न की अंतिम तारीख 30 जून 2020 तक बढ़ा दी गई है
  • देरी से भुगतान करने के लिए ब्याज दर 12% से घटाकर 9% कर दी गई है
  • पैन को आधार के साथ जोड़ने की अंतिम तिथि को भी 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दिया है

नई दिल्ली : कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि काम चल रहा है और हम इस पर नजर बनाए हुए हैं। आने वाले दिनों एक आर्थिक पैकेज घोषणा जल्द ही की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न की अंतिम तारीख 30 जून 2020 तक बढ़ा दी गई है। देरी से भुगतान करने के लिए ब्याज दर 12% से घटाकर 9% कर दी गई है। उन्होंने कहा कि आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने की तारीख को बढ़ा कर 30 जून 2020 कर दिया गया है। विवाद से विश्वास योजना को बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दिया है और इस पर 10 प्रतिशत का कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं है। उन्होंने कहा कि स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) जमा करने में देरी के लिए दंड ब्याज 18 प्रतिशत से कम कर 9 प्रतिशत किया गया। 

इनकम टैक्स रिटर्न की आखिरी तारीख 30 जून
टैक्सपेयर्स को राहत देते हुए सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 की इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को इस फैसले की जानकारी दी।  इसके साथ ही देरी से कर भुगतान पर लगने वाली ब्याज की दर को भी 12% से घटाकर 9% सालाना कर दिया गया है।

पैन-आधार लिंक की तारीख बढ़ी
सीतारमण ने कहा कि सरकार ने स्थायी खाता संख्या (पैन) को विशिष्ट पहचान संख्या आधार के साथ जोड़ने की अंतिम तिथि को भी 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दिया है। कोरोना वायरस फैलने से रोकने की वजह से देश के कई राज्यों में तमाम गतिविधियों को बंद किया गया है। उन्होंने इसी कड़ी में लोगों को और राहत देते हुए कहा कि विवाद से विश्वास योजना के तहत कर विवादों का समाधान करने के की समयसीमा को भी 30 जून 2020 तक बढ़ा दिया गया है। उन्होंने कहा कि बढ़ी समयसीमा के भीतर जो भी इस योजना का लाभ उठाएंगे उनहें मूल कर राशि पर 10% ब्याज नहीं देना होगा।

विश्वास योजना की समयसीमा बढ़ाई गई
वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि विवाद से विश्वास योजना की समयसीमा बढ़ाकर 30 जून की गई है, कर विवाद से जुड़ी मूल राशि के भुगतान पर 10 प्रतिशत का अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा। मार्च, अप्रैल, मई 2020 की जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि जून 2020 तक बढ़ाई गई। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी इस अवसर पर वित्त मंत्री के साथ उपस्थित थे। इस अवसर पर टैक्सपेयर्स, छोटे कारोबारियों और अन्य को विभिन्न अनुपालनों के मामले में अंतिम तिथि को आगे बढ़ाने घोषणा की गई।


 

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