PAN Aadhar Linking New Date: 30 जून तक लोग पैन को आधार कार्ड से करा सकेंगे लिंक

PAN AADHAR Linking New Date: कोरोना की वजह से केंद्र सरकार ने आधार कार्ड पैन लिंक मामले में करोड़ों लोगों को राहत दी है। अब लोग 30 जून तक पैन कार्ड को आधार से लिंक करा सकेंगे।

PAN Aadhar Linking New Date:  30 जून तक लोग पैन को आधार कार्ड से करा सकेंगे लिंक
पैन -आधार कार्ड लिंक कराने की अंतिम तारीख अब 30 जून 
मुख्य बातें
  • पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने की समय सीमा बढ़ाई गई, अब आखिरी तारीख 30 जून
  • कोरोना संक्रमण की वजह से केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला
  • अब आयकर रिटर्न 30 जून तक भरा जा सकता है।

नई दिल्ली। कोरोना संक्रमण का सामना करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारें पूरजोर कोशिश कर रही हैं। इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने जब पहली बार कोरोना के मुद्दे पर देश को संबोधित किया था तो एक बात कही कि जरूरत पड़ने पर आर्थिक मोर्चे पर भी ऐलान किया जाएगा। इसके लिए वित्त मंत्री की अध्यक्षता में मंत्रियों के समूह का गठन किया गया है जो फैसले लेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को प्रेस कांफ्रेस करते हुए कई ऐलान किये जिसमें न केवल आयकर रिटर्न भरने का विषय था। बल्कि पैन और आधार कार्ड की लिंकिंग पर भी ऐलान किया गया।

कोरोना की वजह से समय सीमा बढ़ी
पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए पहले 31 मार्च 2020 आखिरी तारीख थी। लेकिन अब इसकी मियाद बढ़ा दी गई है। अब लोग 30 जून तक आधार को पैन से जोड़ सकते हैं। सरकार के इस फैसले से करोड़ों लोगों को राहत मिली जो किसी वजह से पैन- आधार कार्ड को लिंक नहीं करा सके थे। वित्त मंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण की वजह से यह नीतिगत फैसला लिया गया है ताकि जो लोग पैन को लिंक नहीं करा सके हैं उन्हें किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े।

नौवीं बार बढ़ाई गई समयसीमा
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) जो कि I-T विभाग के लिए नीति निर्धारित करता है। सीबीडीटी की तरफ से पिछले साल 30 दिसंबर को इस काम के लिए समयसीमा को आठवीं बार बढ़ाया था। सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2019 में केंद्र की फ्लैगशिप आधार योजना को संवैधानिक रूप से वैध घोषित किया था और कहा था कि टैक्स रिटर्न दाखिल करने और PAN के आवंटन के लिए बायोमेट्रिक आईडी अनिवार्य रहेगा।

अभी 17.58 करोड़ पैन को आधार से जोड़ना बाकी
आयकर अधिनियम की धारा 139 AA (2) में कहा गया है कि 1 जुलाई, 2017 तक पैन रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति और आधार प्राप्त करने के योग्य व्यक्तियों  को टैक्स अधिकारियों को अपना आधार नंबर बताना होगा। 10 अंकों वाला आधार यूआईडीएआई द्वारा भारत के निवासी को जारी किया जाता है और पैन   I-T विभाग द्वारा आवंटित जाता है। आधिकारिक आंकड़े के अनुसार 27 जनवरी तक 30.75 करोड़ पैन आधार से जोड़े जा चुके हैं। अभी 17.58 करोड़ पैन को आधार से जोड़ना बाकी है

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