नई दिल्ली: आधार को पैन से जोड़ने की समयसीमा 31 मार्च 2021 तक बढ़ाई गई है। इस साल मार्च के महीने में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) को आधार से जोड़ने की समयसीमा को पूर्व की समय सीमा 31 मार्च, 2020 से बढ़ाकर 30 जून, 2020 कर दिया था। पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2020 थी। लेकिन इसकी मियाद बढ़ाकर 30 जून किया गया। अब इसे और बढ़ाकर 31 मार्च 2021 कर दिया गया है। सरकार के फैसले से उन लोगों को राहत मिलेगी जो किसी वजह से अभी तक पैन को आधार कार्ड से लिंक नहीं करा सके हैं।
पैन को आधार से लिंक कराना अनिवार्य है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डॉयरेक्ट टैक्स (CBDT) ने कहा कि जिस व्यक्ति को एक जुलाई 2017 तक पैन आबंटित किए गए हैं, उन्हें उसे इनकम टैक्स कानून की धारा 139AA की सब सेक्शन (2) के तहत अपने आधार के बारे में समयसीमा तक सूचना देनी है। ऐसा नहीं करने पर संबंधित पैन उसके बाद निष्क्रिय हो जाएगा। इनकम टैक्स कानून की धारा 139AA (2) के अनुसार एक जुलाई 2017 तक जिन लोगों के पास पैन है और आधार लेने के लिए पात्र हैं, उन्हें आधार संख्या के बारे में टैक्स ऑथरिटी को जानकारी देनी होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2018 में आधार को संवैधानिक रूप से वैध घोषित किया था और माना था कि इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने और पैन कार्ड के आवंटन के लिए बायोमेट्रिक आईडी अनिवार्य रहेगा।
ऐसे करें लिंक
अगर आपने अभी भी आधार को पैन से लिंक नहीं किया है, तो https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/ वेबसाइट पर जाएं और लिंक करने के लिए डिटेल भरें। पैन और आधार को जोड़ने के लिए एक और तरीका है। इसके लिए आपको 567678 या 56161 पर मैसेज भेजना होगा। इसे भेजते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि मैसेज इस फॉर्मेट में ही जाए- UIDPAN12digit Aadhaar> 10digitPAN>।
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