नई दिल्ली: रिटायरमेंट फंड निकाय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने सदस्यों/ग्राहकों से 7 लाख रुपए का लाभ उठाने के लिए डिजिटल रूप से ईपीएफ नामांकन दाखिल करने को कहा है। EPFO ने कहा कि सदस्यों को अपने परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए आज ही ई-नामांकन दाखिल करना चाहिए। ईपीएफ/ईपीएस नामांकन डिजिटल रूप से दाखिल करने के लिए नीचे बताए गए आसान स्टेप्स का पालन करें।
इस साल की शुरुआत में, EPFO ने कर्मचारियों की डिपॉजिट-लिंक्ड इंश्योरेंस (EDLI) योजना के ग्राहकों के लिए मृत्यु बीमा लाभ बढ़ाया था। एक गजट अधिसूचना में, ईपीएफओ ने कहा कि EDLI योजना के तहत न्यूनतम मृत्यु बीमा को क्रमशः 2 लाख रुपए और 6 लाख रुपए की सीमा से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए और अधिकतम 7 लाख रुपए कर दिया गया है।
गौर हो कि सदस्य की असामयिक मृत्यु के मामले में ईपीएफ/ईपीएस ग्राहकों के परिवार के सदस्यों को पारिवारिक पेंशन और बीमा लाभ मिलता है। ईपीएफओ देश का प्रमुख संगठन है जो ईपीएफ और एमपी एक्ट 1952 के तहत शामिल संगठित/अर्ध-संगठित सेक्टर के कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा लाभ देने के लिए जिम्मेदार है।
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