प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काले धन पर काबू पाने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) की शुरुआत की थी। इस योजना को लाने के पीछे मकसद ये था कि पहले नहीं चुकाए गए टैक्स की वजह से जिन्होंने काला धन जमा किया है उस जमा काले धन से राहत पाना। आय घोषित करने वालों को अपने अघोषित आमदनी का 2 फीसदी रिजर्व बैंक द्वारा शुरु किए गए डिपॉजिट स्कीम 2016 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में जमा कराना होगा। अगर वह व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो पेनल्टी के रुप में उसकी 8 फीसदी राशि काट ली जाएगी।
लॉकडाउन जैसे मुश्किल समय में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत रीइंबर्समेंट लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। यहां हम आपको ऑनलाइन रीइंबर्समेंट प्राप्त करने के तरीके बता रहे हैं।
स्टेप 1- सबसे पहले Unified Employer Portal पर अपने यूजरनेम और पासवर्ड से लॉगइन करें।
स्टेप 2- इसके बाद PMGKY रीइंबर्समेंट रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर क्लिक करें।
स्टेप 3- अगर आपका फॉर्म 5 अटेस्टेड है तो आप फॉर्म और बैंक डिटेल्स देख सकते हैं
स्टेप 4- अगर फॉर्म में आपकी डिटेल्स सही है तो कॉलम ऑफ इस्टैब्लिशमेंट भरें।
स्टेप 5- Agree पर क्लिक करने के बाद Submit आईकिन पर क्लिक करें।
ईपीएफओ ने हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत रीइंबर्समेंट प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन प्रोसीजर की घोषणा की है। अगर फॉर्म 5ए में बैंक डिटेल्स सहित जरूरी जानकारियां नहीं है तो बैंक अकाउंट और अन्य डिटेल्स सहित दूसरा फॉर्म भरें इसके बाद फॉर्म 5ए अटैच कर दें।
एक बार सारा प्रॉसेस पूरा करने के बाद आपके स्क्रीन पर एक मैसेज आएगा जिसमें 'Reimbursement Application is successfully submitted'करके लिखा रहेगा। EPFO के मुताबिक कोविड 19 महामारी से लड़ने के लिए एडवांस में क्लेम किए जा रहे हैं और इसकी प्राथमिकता का ध्यान रखा जा रहा है। अन्य दूसरे प्रकार के क्लेम के प्रॉसेस के लिए 20 दिन का समय लगता है।
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