प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के कल्याण के लिए शुरू की गई एक योजना है। सूखा पड़ जाने या बाढ़ के बाद किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है जिसके बाद किसान तनाव में आकर और कर्ज के बोझ तले तबकर आत्महत्या जैसा कदम उठाने पर मजबूर हो जाता है। किसानों की इसी परेशानियों को दूर करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है।
इस योजना के तहत किसानों की फसलों में होने वाले नुकसान का बीमा कराया जाता है। इसका फायदा उठाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर इसमें अपने आपको रजिस्टर करना होता है जिसके बाद इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है। प्राकृतिक आपदाओं में बर्बाद हुए फसलों का बीमा कराया जाता है और फिर उसका पैसा किसानों के बैंक अकाउंट में भेज दिया जाता है। इस स्कीम के क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार ने 8800 करोड़ खर्च करने की योजना बनाई है।
इसकी खासियत ये है कि सभी खरीफ फसलों पर किसानों के द्वारा केवल 2 फीसदी का प्रीमियम जमा करना होगा साथ ही रबी फसलों पर 1.5 फीसदी प्रीमियम। एनुअल कमर्शियल और हॉर्टीकल्चर फसलों पर इ प्रीमियम की राशि 5 फीसदी हो जाएगी। बकाए की प्रीमियम राशि का सरकार के द्वारा भुगतान किया जाएगा ताकि किसी भी आपदा से फसलों का नुकसान हो तो किसानों पर ज्यादा बोझ ना आए।
एग्रीकल्चर इन्श्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया (AIC) के द्वारा इस योजना का संचालन किया जाता है। फसलों पर नजर रखने के लिए ड्रोन कैमरा जीपीएस और अन्य ऐसे ही तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है।
जो कोई भी इस योजना का लाभ उठाना चाहता है वह 31 जुलाई तक इसमें आवेदन कर सकता है। बीमा की रकम का लाभ तभी मिलेगा जब आपकी फसल प्राकृतिक आपदा के कारण बर्बाद हुई है। खेतों में बुआई के 10 दिनों के भीतर किसानों को इस योजना में अप्लाई करना पड़ता है।
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