Aadhar Card-EPF/UAN Link Last date: ईपीएफओ खाताधारकों के लिए यह खबर बेहद जरूरी है। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) को आधार कार्ड (Aadhaar Card) से लिंक करने की अंतिम तारीख 30 नवंबर है। अगर आपने इसी महीने तक ऐसा नहीं किया, तो आपको पीएफ खाते (PF Aaccount) से संबंधित कई परेशानियां हो सकती हैं।
यूएएन आधार वेरिफाइड नहीं हुआ तो क्या होगा?
दरअसल अगले महीने यानी 1 दिसंबर से कंपनियों को सिर्फ उन्हीं कर्मियों के इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न (electronic challan-cum-returns, ECR) फाइल करने को कहा गया है जिनका यूएएन और आधार की लिंकिंग वेरिफाई हो चुकी है। यानी अगर किसी कर्मचारी का यूएएन आधार वेरिफाइड नहीं है, तो अगले महीने से ईसीआर फाइल नहीं होगा। ऐसे में नियोक्ता की ओर से पीएफ में मिलने वाला कॉन्ट्रिब्यूशन रोका जा सकता है। इसलिए जल्द से जल्द क अपने यूएएन नंबर को आधार कार्ड से लिंक कर लें।
कैसे चेक करें आपका UAN-Aadhaar लिंक है या नहीं? (How to check if your UAN is linked to Aadhaar)
अपने UAN को आधार से कैसे लिंक करें? (How to link UAN with Aadhaar)
यूएएन को आधार से लिंक करने के चार तरीके हैं- ऑनलाइन सदस्य सेवा पोर्टल के जरिए, उमंग ऐप (Umang App) के जरिए, ईपीएफओ के ई-केवाईसी पोर्टल पर ओटीपी सत्यापन का उपयोग करके और ईपीएफओ के e-KYC पोर्टल पर बायोमेट्रिक क्रेडेंशियल का उपयोग करके।
EPFO ने नियुक्त किया शिकायत निवारण अधिकारी
इंप्लॉईज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन (EPFO) ने एक शिकायत निवारण अधिकारी (grievance redressal officer) भी नियुक्त किया है, जो नियोक्ताओं को आधार नंबर से लिंकिंग या नॉन-लिंकिंग के कारण ईसीआर दाखिल करने में किसी भी तकनीकी समस्या को कम करने में मदद करेगा। शिकायत निवारण अधिकारी से ecr.help@epfindia.gov.in पर संपर्क किया जा सकता है।
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