प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत छोटे किसानों को वित्तीय मदद दिए जाने का प्रावधान है। इस योजना के तहत किसानों को 6,000 रुपए सालाना दिए जाते हैं। ये 2000 रुपए की किस्त में उन्हें दिए जाते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाने से पहले कुछ बातों को जान लेना बेहद आवश्यक है, जैसे कि इसका पात्रता क्या है, कैसे रजिस्ट्रेशन करें, कैसे अप्लाई करें आदि।
पीएम किसान सम्मान निधि योजना 1 सितंबर 2019 को लॉन्च की गई थी। 2019 के अंतरिम बजट में तत्कालीन वित्त मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना का उद्देशय था छोटे गरीब किसानों को वित्तीय मदद प्रदान करना ताकि वे कर्ज के बोझ तले ना दब जाएं जिसके कारण उन्हें आत्महत्या जैसा कठोर कदम उठाने पर मजबूर ना होना पड़े।
यह 75 हजार करोड़ की एक स्कीम है जो केंद्र सरकार के द्वारा लाई गई है जिसके अंतर्गत 125 मिलियन किसानों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। हर चार महीने में सीधे किसानों के खाते में किस्त की 2,000 रुपए की राशि पहुंचा दी जाती है।
वैसे किसान परिवार जिनकी जमीन उपजाऊ है वे पीएम किसान योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के किसान इस योजना का लाभ उठाने के लिए इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इस योजना का फायदा लेने के लिए किसान परिवार को छोटे और मार्जिनल कैटेगरी में फिट आना होगा।
बड़े किसान, केंद्र सरकार या राज्य सरकार में कर्मचारी, रिटायर्ड ऑफिसर, पीएसयू और ऑटोनोमस बॉडी के कर्मचारी, आर्थिक स्थिति जिसकी अच्छी हो, इनकम टैक्स का भुगतान करने वाले, किसान परिवार का कोई सदस्य जो किसी संवैधानिक पद पर हो, प्रोफेशनल जैसे डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर। रिटायर्ड व्यक्ति जो 10,000 रुपया महीना पेंशन पाता हो। ऐसे लोग पीएम किसान योजना के लिए लिए पात्र नहीं हैं।
वैसे किसान जो पीएम किसान योजना का लाभ उठाना चाहते हैं वे सबसे पहले नोडल ऑफिसर के पास या लोकल रेवेन्यू ऑफिसर (पटवारी) के पास जा सकते हैं जिन्हें राज्य सरकार के द्वारा नॉमिनेट किया गया है। सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) पर भी जाकर थोड़े बहुत पैसे देकर इसमें रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। इसके अलावा किसान सीधे पीएम किसान पोर्टल पर जाकर फार्मर्स कॉर्नर पर जाकर योजना में अप्लाई कर सकते हैं।
पीएम किसान योजना में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए सबसे अहम दस्तावेज की जरूरत होती है वह है आधार कार्ड। इसके अलावा आपको सिटीजनशिप सर्टिफिकेट, जमीन के कागजात, जन धन अकाउंट की डिटेल ये सभी चाहिए होते हैं।
Times Now Navbharat पर पढ़ें Business News in Hindi, साथ ही ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें ।