महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लॉन्च की गई एक स्वास्थ्य बीमा योजना है। 2 जुलाई 2012 को महाराष्ट्र के 8 जिलों में राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना लॉन्च की गई थी जिसका नाम बदल कर अब महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना कर दिया गया है। 2012 में सबसे पहले फेज में 8 जिलों में इस योजना को शुरू किया गया था बाद में इसे फेज 2 में बाकी 28 जिलों में भी शुरू कर दिया गया। 2017 में इसका नाम बदल कर महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना (MJPJAY) कर दिया गया था।
गरीबी रेखा से नीचे और गरीबी रेखा से उपर ( व्हाइट कार्ड जिनके पास नहीं है) के परिवारों को क्वालिटी मेडिकल केयर की सुविधा और हॉस्पीटलाइजेशन से लेकर सर्जरी तक के खर्चे इसके अंतर्गत कवर किए जाते हैं। एमजेपीजेएवाय के अंतर्गत बीमा पॉलिसी का फायदा महाराष्ट्र के सभी 36 जिले के पात्र परिवारों को दिया जाता है जिनमें गढ़चिरौली, अमरावती, नांदेड़, धुले, शोलापुर, रत्नागिरी, चंद्रपुर, गोंदिया, नागपुर, वर्धा, अहमदनगर, जलगांव, नासिक, कोल्हापुर, पुणे, सांगली आदि जिले आते हैं।
इसके अंतर्गत 971 प्रकार की सर्जरी, थेरेपी और मेडिकल प्रोसीजर कवर किए जाते हैं जिन्हें 30 स्पेशलाइज्ड पार्ट में डिवाइड किया गया है। जनरल सर्जरी, ईएनटी सर्जरी, ओप्थैल्मोलोजी सर्जरी, पेड्रियाट्रिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, ट्रॉमा, बर्न, कार्डियोलॉजी आदि कई मेडिकल प्रोसीजर कवर किए जाते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट https://www.jeevandayee.gov.in/ है जहां से इस योजना में अप्लाई किया जा सकता है। योजना स्वास्थ्य मंत्रालय महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य गरीबों को महंगी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना।
इसमें खास तौर पर वैसे परिवार आते हैं जो किसी भी प्रकार के प्राकृतिक आपदा का शिकार हो गए हैं वे आर्थिक रुप से कमजोर हैं ऐसे लोगों को इस योजना के तहत महंगी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। इन बीमारियों के इलाज के लिए महाराष्ट्र के सभी सरकारी अस्पतालों को चुना गया है।महाराष्ट्र के 36 जिलों में रहने वाले गरीब परिवार जिनके पास यह येलो या ऑरेंज राशन कार्ड हो और उनके बच्चे दो से अधिक ना हो वो इस के पात्र होंगे। आवेदक परिवार को महाराष्ट्र राज्य का नागरिक होना आवश्यक है। वह किसान जो किसी प्राकृतिक आपदा से ग्रस्त हैं होगी इसके पात्र होंगे इन्हें महाराष्ट्र के 14 जिलों को शामिल किया गया है। आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवार की कुल आय 1 लाख सालाना से कम होनी चाहिए।
इस योजना में ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको इस योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा। होम पेज पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखाई देगा इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपकी स्क्रीन पर एक नया फॉर्म खुलकर आएगा जिसमें आपको अपने से जुड़ी सारी डिटेल देनी होगी और जितने भी सर्टिफिकेट हैं उन सब को स्कैन करके अपलोड करना होगा। इसके बाद आपको सबमिट का बटन पर क्लिक करना होगा। जरूरी कागजात के तौर पर आपको सरकारी डॉक्टर द्वारा दिया गया बीमारी का सर्टिफिकेट, आवेदक के तीन पासपोर्ट साइज फोटो, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और राशन कार्ड की जरूरत पड़ती है।
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