PF Rules: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा नियमों में बदलाव के कारण कर्मचारी भविष्य निधि से आंशिक निकासी और पूर्ण निकासी करना आसान और तेज हो गया है। ग्राहक अब अपने ईपीएफ खाते से ऑनलाइन आंशिक निकासी कर सकते हैं। दिसंबर 2018 में, सेवानिवृत्ति निकाय ने अपने नियमों में बदलाव करते हुए ग्राहकों को नौकरी छोड़ने के बाद एक महीने के भीतर ईपीएफ कोष का 75 फीसदी तक निकालने की अनुमति दी थी। यदि कोई कर्मचारी दो महीने से अधिक समय तक बेरोजगार रहता है, तो वह अपने ईपीएफ खाते में जमा राशि का 100 फीसदी निकाल सकता है। हालांकि, कुछ तथ्य हैं जिन्हें ईपीएफ खाते से निकासी करने से पहले जान लेना चाहिए। आइए जानते हैं उनके बारे में-
ध्यान रहे कि फॉर्म 15H वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष और उससे अधिक) के लिए है और फॉर्म 15G उन लोगों के लिए है जिनकी कर योग्य आय नहीं है।
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