सीनियर सिटिजन्स को ब्याज आय पर मिलती है छूट, कर सकते हैं 50,000 रुपए कटौती का दावा

इनकम टैक्स अधिनियम 1961 की धारा 80 टीटीबी के तहत वरिष्ठ नागरिकों के लिए रिटायरमेंट सेविंग्स पर अर्जित आय पर बड़ी राहत देती है।

Senior citizens gets rebate on interest income, can claim Rs 50,000 deduction 
सीनियर सिटिजन्स को ब्याज आय पर मिलती है छूट (तस्वीर-Pixabay) 

नई दिल्ली: वरिष्ठ नागरिक (सीनियर सिटिजन) (60 वर्ष और उससे अधिक) अधिकांशत:  रिटायरमेंट (Retirement) के बाद अपने जमा पर मिले रहे ब्याज की आय पर निर्भर हैं। उनकी रिटायरमेंट सेविंग्स (retirement savings) पर अर्जित ब्याज अधिकांश सीनियर सिटिजन्स (Senior citizens) के लिए आय का मुख्य स्रोत है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को इनकम टैक्स अधिनियम (income tax Act) में कुछ छूट दी।

बजट 2018 में, सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को लाभान्वित करने के लिए विभिन्न इनकम टैक्स उपायों की घोषणा की थी। इनकम टैक्स अधिनियम 1961 की धारा 80TTB एक ऐसा प्रावधान है, जो 1 अप्रैल, 2018 से वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज आय पर अधिक लाभ देने की शुरुआत की थी। इस प्रावधान के बारे में आपको मुख्य बातें जानने की आवश्यकता है:- 

इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 80 टीटीबी के प्रावधानों के अनुसार, वरिष्ठ नागरिक एक वित्त वर्ष में  सेविंग डिपॉजिट, किसी कॉमर्शियल बैंक, पोस्ट ऑफिस या सहकारी बैंक से अर्जित ब्याज आय पर अधिकतम 50,000 रुपए तक की टैक्स कटौती का लाभ उठा सकते हैं। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि 50,000 रुपए की सीमा में सभी बैंकों और पोस्ट ऑफिस में जमा आय पर ब्याज आय शामिल है।

प्रति वर्ष 50,000 रुपए तक की ब्याज आय पर, बैंक किसी वरिष्ठ नागरिक को ब्याज से अधिक 50,000 रुपए के भुगतान से स्रोत या टीडीएस पर कोई टैक्स नहीं काट सकता हैं। एक वित्तीय वर्ष में 50,000 रुपए से अधिक अर्जित ब्याज, टीडीएस को आकर्षित करेगा और इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स लगाया जाएगा।

धारा 80TTB के तहत लाभ कंपनी की फिक्स्ड डिपॉजिट या बांड/एनसीडी से ब्याज आय पर लागू नहीं होगा। यदि जमा एक साझेदारी फर्म, व्यक्तियों (एओपी) या व्यक्तियों के एक निकाय (बीओआई) की ओर से किया जाता है, तो धारा 80TTB कटौती ऐसी फर्म के पार्टनर या ऐसे किसी भी एओपी या बीओआई सदस्य के लिए उपलब्ध नहीं होगी। भले ही वह एक वरिष्ठ नागरिक हो।

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