नई दिल्ली: जब से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2020 के भाषण में एक वैकल्पिक कर व्यवस्था की घोषणा की है, लोग लगातार सोच रहे हैं कि कौन सी व्यवस्था अपनाई जाए।कर छूट और कटौती को छोड़ कर, कम दरों के साथ नई कर व्यवस्था पर जाएं या पुराने के साथ बने रहें। वरिष्ठ नागरिकों के लिए, यह विकल्प ज्यादा पेचीदा है क्योंकि नई निचली टैक्स रेट पुराने रिजीम की तरह वरिष्ठ नागरिकों को उच्च कर छूट प्रदान नहीं करती है।
पुरानी आयकर व्यवस्था के अनुसार, वरिष्ठ और अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए मूल आयकर सीमा क्रमशः 3 लाख रुपए और 5 लाख रुपए है। इससे उन्हें मौजूदा संरचना में कुछ राहत मिलती है। नई टैक्स व्यवस्था में अन्य कटौती और छूट से अलग, यह राहत उपलब्ध नहीं है क्योंकि यह सभी व्यक्तियों (गैर-वरिष्ठ नागरिकों और वरिष्ठ नागरिकों) के साथ समान व्यवहार करती है।
वरिष्ठ नागरिकों को दोनों व्यवस्थाओं के बीच निर्णय लेने के लिए गणना करनी होगी कि क्या वह मौजूदा या नई व्यवस्था में अपने निवेश, कटौती, छूट को ध्यान में रखते हुए कम कर का भुगतान करेंगे। गणना के अनुसार, एक वरिष्ठ नागरिक को प्रत्येक आय स्तर पर, एक विशिष्ट कुल कटौती और छूट का स्तर होता है, उन्हें दोनों व्यवस्थाओं के तहत देय कर के लिए बराबर का क्लेम करने की जरूरत होती है।
पुरानी vs नई टैक्स व्यवस्था- वरिष्ठ नागरिकों के लिए क्या है बेहतर विकल्प:
गौरतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति का इनकम स्ट्रक्चर उन्हें मिली कटौती / छूट के स्तर का दावा करने की अनुमति देती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति की आय में अन्य स्रोतों से पेंशन और आय शामिल है, तो वह अधिकतम 50,000 रुपए की मानक कटौती और आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपए तक की कटौती और धारा 80 टीबी बी के तहत कटौती का दावा करने में सक्षम होगा।
जैसे-जैसे किसी व्यक्ति की आय का स्तर बढ़ता है, वे इन और अन्य कटौतियों का क्लेम कर सकते हैं कि अधिकतम कितनी राशि की अनुमति है। एक वरिष्ठ नागरिक धारा 80D के तहत 50,000 रुपए तक के मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम / बिल सहित कई अन्य कटौती का दावा कर सकता है। चूंकि निवेश, कटौती व्यक्ति को अलग-अलग होगी, इसलिए दो व्यवस्थाओं के बीच का चुनाव व्यक्तिगत होगा। चुनाव के लिए दोनों नियमों के तहत अपने कर की गणना करनी होगी और किसी एक पर निर्णय लेने से पहले तुलना करनी होगी।
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