नई दिल्ली : उन यात्रियों के लिए बड़ी खबर, जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान टिकट बुक किया था या उसी दौरान यात्रा की तारीख थी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एयरलाइंस के लिए रिफंड पॉलिसी को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि रिफंड, टिकट रद्द करने के अनुरोध की तारीख से तीन सप्ताह के भीतर किया जाएगा।
तीन सप्ताह में पूरी राशि होगी वापस
सर्कुलर जारी कर एयरलाइन रेगुलेटर ने कहा कि अगर किसी यात्री ने पहली लॉकडाउन अवधि के दौरान (25 मार्च से 14 अप्रैल, 2020 तक) टिकट बुक किया है और एयरलाइन को पहले लॉकडाउन के दौरान घरेलू और अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा के लिए एयर टिकट की बुकिंग के लिए पैमेंट मिला है। यात्री द्वारा उस बुकिंग को रद्द कर रिफंड मांगा जाता है। एयरलाइन रद्द किए गए टिकट की पूरी राशि वापस करेगी। रिफंड रद्द करने के अनुरोध की तारीख से तीन सप्ताह के भीतर वापस किया जाएगा।
दूसरे लॉकडाउन अवधि की टिकट पर मिलेगा पूरा रिफंड
सर्कुलर के मुताबिक मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन यात्रियों ने बढ़ाई गई लॉकडाउन की अवधि के दौरान यात्रा करने के लिए पहले लॉकडाउन के दौरान आरक्षण किया था, वे भी फुल रिफंड के लिए योग्य हैं। अगर यात्रियों ने पहले लॉकडाउन के दौरान टिकट बुक किया और एयरलाइन ने पहले लॉकडाउन अवधि (25 मार्च से 14 अप्रैल, 2020 तक) में एयर टिकट बुकिंग के लिए पैमेंट प्राप्त किया और वह दूसरे लॉकडाउन अवधि (15 अप्रैल से 3 मई, 2020 तक) में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा के लिए टिकट बुक कराया था। यात्री को टिकट रद्द कराकर रिफंड चाहते हैं तो एयरलाइन किसी तरह का कैंसिलेशन चार्ज लिए बिना पूरा रिफंड करेगी।
तीन मई तक बढ़ा लॉकडाउन
कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर सरकार द्वारा 25 मार्च से 14 अप्रैल तक 21 दिनों के लिए लॉकडाउन लागू किया गया था। लॉकडाउन लागू करने के लिए, इस अवधि के लिए सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के संचालन पर प्रतिबंध लगाया गया था। बाद में, वायरस से संक्रमितों की संख्या को देखते हुए लॉकडाउन को आगे 3 मई तक बढ़ा दिया गया। अब तक, 12,000 से अधिक लोगों COVID-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। और मरने वालों की संख्या 420 हो गई है।
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