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जीएसटी के तहत किसी वस्तु को एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजने के लिए ई-वे बिल की जरूरत होती है। वहीं कुछ राज्यों में यह अनिवार्य है। 50, 000 से अधिक राशि के वस्तुओं को भेजने लिए विक्रेता और खरीददार दोनों को ही ई-वे बिल की आवश्यकता होती है। ई-वे बिल सभी तरह के सामाग्री के लिए जरूरी होता है। जैसे स्टॉक की बिक्री, नौकरी के काम के लिए भेजे गए सामान या फिर बिजनेस के लिए इस्तेमाल की जाने वाली रकम के लिए जरूरी होता है।
ई-वे बिल किसी भी रजिस्टर्ड व्यक्ति द्वारा निर्मित किया जा सकता है जो कंसाइनर, कंसाइनर या ट्रांसपोर्टर है। अगर आप भी ट्रांसपोर्टर हैं, तो आपके लिए ई-वे बिल में इनरोल होना बेहद जरूरी है। इसके साथ ही ट्रांसपोर्टर के पहचान प्रमाण के साथ कर चालान या बिक्री या वितरण चालान का बिल उपलब्ध कराया जाना चाहिए। ई-वे बिल ऑनलाइन https://eqaybillgst.gov.in इस पर जेनरेट कर सकते हैं। इसे आप ऑनलाइन या फिर ई-वे बिल सिस्टम पोर्टल पर भी जेनरेट कर सकते हैं।
ई-वे बिल ऑनलाइन या फिर ई-वे बिल सिस्टम पोर्टल पर जेनरेट कर सकते हैं।
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