अहमदाबाद: वडोदरा, राजकोट और भावनगर के बाद अहमदाबाद में अधिकारियों ने सड़कों पर अंडे, मछली और अन्य मांसाहारी वस्तुओं की बिक्री को रोकने का फैसला किया है। नए प्रतिबंध मंगलवार (16 नवंबर) से प्रभावी होंगे। नई गाइडलाइंस के तहत फेरीवालों को कॉलेजों और धार्मिक स्थलों के बाहर मांसाहारी भोजन बेचने की अनुमति नहीं होगी।
इससे पहले वडोदरा और राजकोट के नगर निगमों ने एक आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि सड़क पर बेचा जाने वाला मांसाहारी भोजन हिंदू समुदाय की भावनाओं को आहत करता है। उन्होंने कहा कि इन स्टॉलों से निकलने वाला धुआं स्वास्थ्य के लिए खतरा है।
राजकोट के मेयर प्रदीप दाव ने मंगलवार को इस संबंध में एक अभियान शुरू किया। गुरुवार को वडोदरा नगर निगम (वीएमसी) की स्थायी समिति के अध्यक्ष हितेंद्र पटेल ने नगर निकाय को 15 दिनों के भीतर सभी मांसाहारी फूड स्टालों को सड़क से हटाने का निर्देश दिया। वीएमसी में विपक्ष के नेता अमी रावत ने कहा कि कोई भी राजनीतिक दल या सरकार यह तय नहीं कर सकती कि किसे क्या और कहां खाना चाहिए।
अधिकारियों के अनुसार, वे उन इलाकों में प्रतिबंध लगा रहे हैं जहां उन्हें शिकायत मिली है। मेयर प्रदीप दाव ने कहा कि शिकायत मिलने के बाद उन्होंने अभियान शुरू किया।
मेयर के अनुसार इन स्टॉलों से गुजरते समय मांसाहारी भोजन की गंध से कई लोगों को मिचली (उल्टी) आ रही थी। इन शिकायतों के बाद ही अधिकारियों ने मांसाहारी भोजन की सार्वजनिक बिक्री के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी।
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