कोरोना वायरस की महामारी के इस दौर में देशभर में लॉकडाउन कर दिया गया है। यातायात के सभी साधन जैसे ट्रेन फ्लाइट्स बस मेट्रो हर कुछ बंद कर दिया गया है जिससे हर व्यक्ति अपने-अपने घरों में कैद है। कोई भी कहीं भी आ-जा नहीं सकता है। केंद्र सरकार ने 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है और हर इलाके में सख्ती से इसका पालन करने का निर्देश दिया है। ऐसे में किसी को अगर इमरजेंसी हालात में अगर कहीं जाना पड़े तो उसे एक बड़ी लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है।
जानते हैं अगर आपको लॉकडाउन के इस दौर में अगर इमरजेंसी के लिए कहीं निकलने की जरूरत पड़ी है तो ऐसे में आपको क्या करना होगा। लॉकडाउन में अगर किसी को इमरजेंसी हालात में ट्रैवल करना हो तो उसे ऑनलाइन एफिडेविट जमा कराना होगा और मेसेज के जरिए अप्रूवल लेना पड़ेगा इसके बाद ही कहीं भी ट्रैवल पर जा सकता है।
क्या करना होगा-
एक सप्ताह में कितने ट्रिप
एक व्यक्ति एक सप्ताह में तीन ही ट्रिप कर सकता है। ऐसे इमरजेंसी की हालात के लिए इस तरह के नियम बनाए गए हैं।
वाहन पास
वाहन पास के लिए आवेदन भी आपको सरकारी वेबसाइट पर अपलोड करना होगा।
इसके साथ ही आपको अपना आई कार्ड और फोटो भी अपलोड करना होगा।
अप्रूवल के बाद वाहन पास आपको आपके मोबाइल पर एसएमएस के जरिए मिल जाएगा।
भारत में कोरोना के केस
भारत में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या फिलहाल 12759 पहुंच गई है। वहीं इससे मरने वालों की संख्या 420 हो गई है जबकि अब तक इस बीमारी से 1514 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। सबसे ज्यादा इस महामारी का असर महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। लगातार बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशव्यापी लॉकडाउन की अवधि बढ़ाकर 3 मई तक कर दी है इसी के तहत हर क्षेत्र में सख्ती बरती जा रही है ताकि कोरोना का संक्रमण कम हो सके।
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