मुंबई : एनडीपीएस की विशेष अदालत ने बुधवार को अभिनेता शाहरूख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत अर्जी खारिज कर दी। क्रूज ड्रग केस में आर्यन खान न्यायिक हिरासत में हैं और वह आर्थर रोड जेल में बंद हैं। गत 14 अक्टूबर की सुनवाई के बाद न्यायाधीश वीवी पाटील ने जमानत अर्जी पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। इसके बाद कोर्ट ने दशहरे की छुट्टियों के बाद जमानत अर्जी पर अपना फैसला सुनाने के लिए कहा।
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने गत तीन अक्टूबर को मुंबई से गोवा जा रहे कॉर्डेलिया क्रूज पर छापा मारा। इस क्रूज पर कथित रूप से रेव पार्टी हो रही थी। इस दौरान एनसीबी ने आर्यन खान को गिरफ्तार कर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जहां से उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत के लिए भेज दिया गया। एनसीबी अधिकारियों का का कहना है कि उन्होंने रेड के दौरान क्रूज से 13 ग्राम कोकीन, पांच ग्राम एमडी, 21 ग्राम चरस, एमडीएमए की 22 गोलियां और 1.33 लाख रुपए नकद बरामद किए। एनसीबी का कहना है कि आर्यन खान के पास से कोई ड्रग नहीं मिला।
इस रेड के दौरान आर्यन खान के अलावा सात अन्य आरोपी भी गिरफ्तार हुए। इस मामले में विदेशी नागरिकों सहित कुल 20 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। बीते दिनों में कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान आर्यन खान के वकील सतीश मानशिंदे ने दलील दी कि चूंकि उनके मुवक्किल के पास से ड्रग की बरामदगी नहीं हुई है और न ही वह ड्रग बेचने एवं खरीदने में संलिप्त हैं, ऐसे में उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। जबकि एनसीबी का दावा है कि वाट्सएप चैट देखने से आर्यन की ड्रग नेक्सस में संलिप्तता सामने आई है।
इस बीच, एनसीबी के अधिकारियों ने आर्यन खान की 'काउंसलिंग' की। इस 'काउंसलिंग' के दौरान आर्यन ने कहा कि वह गरीबों के कल्याण के लिए काम करेंगे और भविष्य में ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, जो उनका नाम खराब करे। एजेंसी के एक अधिकारी ने बताया कि एनसीबी के क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े और सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा काउंसलिंग के दौरान आर्यन ने कहा कि रिहाई के बाद वह गरीबों और दबे कुचले लोगों के वित्तीय उत्थान के लिए काम करेगा तथा कभी ऐसा काम नहीं करेगा, जिससे उसका नाम खराब हो।
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