मुंबई : क्रूज ड्रग केस में अभिनेता शाहरूख कान के बेटे आर्यन खान की जमानत अर्जी पर आज अहम सुनवाई होनी है। आर्यन की जमानत अर्जी पर बुधवार को नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस (NDPS) कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले आर्यन की जमानत अर्जी मजिस्ट्रेट कोर्ट से खारिज हो चुकी है। उनकी अर्जी खारिज करते हुए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने कहा कि इस मामले में फैसला करना उसके क्षेत्राधिकार से बाहर है। ड्रग केस में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने गत तीन अक्टूबर को आर्यन और आठ अन्य लोगों को गिरफ्तार किया।
गत सोमवार को एनडीपीएस कोर्ट ने एनसीबी को आदेश जारी करते हुए अपने जवाब 13 अक्टूबर तक दाखिल करने के लिए कहा। आर्यन खान के वकील सतीश मानशिंदे अपने मुवक्किल की जमानत अर्जी के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी तक उन्हें सफलता नहीं मिली है। मानशिंदे कोर्ट को यह दलील देते आए हैं कि आर्यन खान के पास से ड्रग की बरामदगी नहीं हुई है, ऐसे में उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। बता दें कि एनसीबी ने गोवा जा रहे ‘कॉर्डेलिया क्रूज़’ जहाज पर छापेमारी के बाद तीन अक्टूबर को आर्यन खान को गिरफ्तार किया था। वह अभी मुंबई में आर्थर रोड जेल में बंद हैं। उन्होंने पिछले सप्ताह जमानत के लिए मजिस्ट्रेट अदालत का रुख किया था।
आर्यन ने अपनी अर्जी में कहा कि वह निर्दोष हैं और उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। आर्यन का कहना है कि उन्हें इस मामले में फंसाया गया है। याचिका में कहा गया है, ‘यह बताने के लिए रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं है कि आवेदक (आर्यन खान) किसी भी मादक पदार्थ के उत्पादन, निर्माण, पास में रखने, बिक्री या खरीद से जुड़े हैं...।’अर्जी में कहा गया है कि आर्यन खान के पास से कोई भी आपत्तिजनक मादक पदार्थ या कोई अन्य सामग्री बरामद नहीं हुई थी तथा उनकी समाज में मजबूत जड़ें हैं और इसलिए उनके फरार होने या न्याय से भागने की कोई संभावना नहीं है।
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