Mumbai Police News: अक्सर देखा जाता है कि, पुलिस अधिकारी के साथ-साथ मुंबई पुलिस के जवान या उनके रिश्तेदार अपने निजी वाहनों पर 'पुलिस' लगाकर गाड़ी चला रहे हैं। अब मुंबई में अपनी निजी गाड़ियों पर पुलिस का लेबल (स्टीकर) लगाने वालों पर कार्यवाही हो सकती है। आमतौर पर पुलिस की पेट्रोलिंग वैन, बाईक्स और बड़ी गाड़ियों पर पुलिस लिखा होता है, जिससे ये लगता है कि, ये गाड़ी पुलिस की है, पार्किंग करने में लोगों को आसानी हो इसलिए लोग अपनी निजी गाड़ियों पर भी पुलिस के स्टिकर लगाते है।
ऐसा करना गैर कानूनी है, लेकिन फिर भी लोग अपने फायदे के लिए ऐसा करते है, और कानून तोड़ते है, पुलिसकर्मी भी अपनी निजी गाड़ियों पर पुलिस का स्टिकर लगते है, लेकिन अब एस करने पर कार्यवाही होगी।
हाई कोर्ट ने जताई नाराजगी
इस बीच हाई कोर्ट ने पुलिस द्वारा निजी वाहन चलाने पर नाराजगी जताते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं कहा गया है कि ऐसे पुलिस लिखकर गाड़ी चलने के कारण हत्याकांड और चोरी की आशंका बढ़ती जा रही है, इस पर अंकुश लगाना जरुरी है। इस सिद्धांत के अनुसार, सभी नागरिकों का एक ही कानून है, यहां तक की पुलिस को भी इस कानून का उल्लंघन करने का अधिकार नहीं है और ऐसा करना पुलिस की छवि को धूमिल करने वाला होगा।
"पुलिस" लेबल वाले वाहनों को नाकाबंदी या सुरक्षा जांच के बिना छोड़े जाने की संभावना बानी रहती है। इसलिए पुलिस बोर्ड का दुरूपयोग कर एक नागरिक की जान को खतरा हो सकता है। साथ ही ऐसे वाहनों से किसी के हताहत होने की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता है।
नाम हटाए नहीं तो कार्रवाई होगी...
इस बीच, मुंबई के सभी थाना प्रभारी निरीक्षकों ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों और अधिकारियों को निर्देश दिया है कि, वे अपने निजी वाहनों पर 'पुलिस' के चिन्ह या पुलिस के प्रतीक चिन्ह वाले स्टिकर न लगाएं। यह भी कहा कि, यदि संबंधित पुलिस अधिकारियों और अधिकारी इस तरह के पुलिस संकेतों के साथ स्टिकर चिपकाते पाए गए तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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