मुंबई: जिस तरह कोविड-19 मामलों की संख्या हर दिन तेजी से बढ़ रही है, उसे देखते हुए महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली सरकार ने राज्यव्यापी तालाबंदी (Lockdown) को 31 जुलाई तक बढ़ाने का फैसला किया है। इससे पहले 31 मई को राज्य सरकार ने 30 जून तक लॉकडाउन के विस्तार का आदेश पारित किया था और अब लॉकडाउन को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है।
सरकार ने आदेश में कहा है कि कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए ये फैसला किया गया है। महाराष्ट्र में तालाबंदी अब 31 जुलाई की मध्यरात्रि तक लागू रहेगी। सरकार ने जिला कलेक्टरों और कमिश्नरों को अनुमति दी है कि वे गैर-आवश्यक गतिविधियों और वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लोगों की आवाजाही पर कंटेनमेंट क्षेत्रों में कुछ उपायों और आवश्यक प्रतिबंधों को लागू करें।
महाराष्ट्र सरकार के आदेश के अनुसार, लॉकडाउन के दौरान गैर-जरूरी गतिविधियों के लिए लोगों की आवाजाही को आसपास की सीमा के भीतर प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। इसमें भी लोगों को मास्क पहनने, सामाजिक दूरी बनाए रखने और व्यक्तिगत स्वच्छता संबंधी आवश्यक अनिवार्य सावधानियां बरतनी होंगी। इसके अलावा, महाराष्ट्र में बंद के दौरान लोगों के जमावड़े और सभाएं प्रतिबंधित रहेंगी। विवाह में अधिकतम 50 मेहमान शामिल हो सकते हैं। अंतिम संस्कार में भी अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकते हैं।
कार्यस्थलों के लिए निर्देशों
बड़े-बड़े शहरों में किस-किस की अनुमति मिली
सरकारी आदेश के अनुसार, मुंबई, पुणे, सोलापुर, औरंगाबाद, मालेगांव, नासिक, धुले, जलगांव, अकोला, अमरावती और नागपुर जैसे नगर निगमों में निम्नलिखित गतिविधियों की अनुमति होगी:
महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों में
सभी सार्वजनिक और निजी परिवहन यात्री प्रबंधन का पालन करेंगे।
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